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Income Tax News: माता-पिता, पत्नी और बच्चे बचा सकते है आपका टैक्स, करे इस नियम का पालन

Income Tax News माता-पिता, पत्नी और बच्चे बचा सकते है आपका टैक्स बच्चों के नाम पर निवेश कर बचा सकते है टैक्स

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Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: जब भी टैक्स बचाने की बात आती है तो लोग हर तरह के टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार भी आपका इनकम टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। चलिए आपको बताते है कि कैसे आपका परिवार भी आपकी टैक्स बचाने में मदद कर सकता है।

अपनी पत्नी को पैसे देकर शेयर बाजार में निवेश कर सकते है

अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह एक हाउसवाईफ है। आप उन्हें कुछ पैसे देकर उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते है। इस तरह आपको उस पैसे पर जो रिटर्न मिलेगा उसमें आपकी पत्नी को 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगा।

स्वास्थ्य बीमा में निवेश कर बचा सकते है टैक्स

आप चाहे तो अपनी पत्नी के लिए अलग से स्वास्थ्य बीमा ले सकते है, या फिर फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस के तहत स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। वहीं धारा 80डी के तहत, आप अपने, जीवनसाथी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर अधिकतम 25000 रुपये तक टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

बच्चों के नाम पर निवेश कर बचा सकते है टैक्स

आप चाहे तो अपने बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते है। इसके लिए आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट, पारंपरिक बीमा पॉलिसी की मदद ले सकते हैं। इसमे जो आप निवेश करते हैं उस पर आप सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है।

बच्चों के लिए एजुकेशन लोन

आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेकर धारा 80ई के तहत टैक्स बचा सकते हैं, आप यह लोन अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए ले सकते है।

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