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Income Tax News: ध्यान दें! क्या आयकर विभाग कर सकता है करदाताओं का रिफंड कैंसिल? जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है।

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड आपके बैंक खाते में जमा नहीं किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। कई करदाताओं का मानना है कि आयकर विभाग रिफंड को रोक देता है। चलिए आपको बताते है कि किन कारणों से आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आ सकता है।

पैन कार्ड इनएक्टिव होना

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपका रिफंड विफल हो जाएगा। ऐसे में आपको एक चेतावनी संदेश मिलेगा जिसमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत बताई जाएगी।

बैंक खाता सत्यापित नहीं करना

बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड हो। यदि आपका खाता पूर्व-सत्यापित नहीं है, तो रिफंड जमा नहीं किया जाएगा। यानि की विभाग की तरफ से आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा।

पैन कार्ड और बैंक खाता की जानकारी में अंतर

यदि आपके बैंक खाते में नाम और पैन कार्ड विवरण के बीच कोई मेल नहीं है, तो रिफंड विफल हो सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि दोनों में नाम एक ही हो।

आईएफसी कोड की गलत जानकारी देना

यदि आपने अपने बैंक खाते के लिए गलत या अमान्य आईएफएससी कोड दर्ज किया है, तो इससे रिफंड विफल हो सकता है। सही IFSC कोड डालना बेहद जरूरी है।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। गौरतलब है कि अगर कोई करदाता 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उसे आयकर विभाग की तरफ भारती जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार लिंक है, बैंक खाता पूर्व-सत्यापित है, और बैंक खाते का नाम और पैन कार्ड विवरण सही हैं।

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