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Income Tax News: ध्यान दें! आईटीआर दाखिल करते समय फ्रीलांसरों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ये 6 गलतियां, जानें डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करते समय, फ्रीलांसरों को इन गलतियों से बचना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

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Income Tax News: स्व-रोजगार आय और कर आवश्यकताओं की जटिलता को देखते हुए, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना फ्रीलांसरों के लिए डराने वाला हो सकता है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसे एक सुचारू कर दाखिल प्रक्रिया की गारंटी के लिए, फ्रीलांसरों को इन गलतियों से बचना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

गलत आय की जानकारी देना

परामर्श शुल्क, फ्रीलांसिंग आय और पूरे वित्तीय वर्ष में प्राप्त किसी भी अन्य भुगतान सहित आय के सभी स्रोतों को स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा सटीक रूप से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

भुगतान पर टीडीएस की अनदेखी

यदि फ्रीलांसर द्वारा आय के स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया है तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और गलतियां उत्पन्न कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका आईटीआर आपके ग्राहकों द्वारा काटे गए प्रत्येक टीडीएस को सटीक रूप से दर्शाता है।

कटौती का दावा नहीं करना

धारा 80 के तहत दावा योग्य कटौतियाँ, जैसे कि व्यावसायिक व्यय, गृह कार्यालय लागत, व्यावसायिक विकास और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, को अक्सर फ्रीलांसरों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।

गलत तरीके से टैक्स स्लैब दाखिल करना

लागू कर स्लैब की गलत गणना करने या अनुचित श्रेणी (व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक आय) के तहत रिपोर्ट करने से जुर्माना या गलत कर देनदारी उत्पन्न हो सकती है।

टैक्स फाइलिंग में देरी

अंतिम समय में दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न में गलतियाँ और चूक हो सकती हैं। समय पर प्रसंस्करण की गारंटी और जुर्माने से बचने के लिए अपना आईटीआर समय सीमा से पहले दाखिल करना सबसे अच्छा है।

कटौती का दावा नहीं करना

धारा 80 के तहत दावा योग्य कटौतियाँ, जैसे कि व्यावसायिक व्यय, गृह कार्यालय लागत, व्यावसायिक विकास और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, को अक्सर फ्रीलांसरों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इन जालों से बचते हुए, फ्रीलांसर विनियामक अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं और कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए टैक्स बचत का फायदा ले सकते है।

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