Income Tax News: अगर आपके पास भी विदेशों से पैसा आ रहा है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि कई बार करदाता अपने विदेशी संपत्तियों को ITR में दाखिल नहीं करते है। जिसके कारण उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में इसे लेकर जानकारी दी है। विभाग के अनुसार अगर करदाता आईटीआर दाखिल करते समय विदेशी फंड की जानकारी नहीं देते है तो विभाग द्वारा उनपर 10 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी
विदेश के आय स्त्रोत नहीं बताने पर होगी कार्रवाई – Income Tax News
मालूम हो कि बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रहते है, या फिर उनका कोई परिवारवाला रहता है या उनका कोई बिजनेस विदेश में चलता है, तो उन्हें सावधान हो जानें की जरूरत है। दरअसल अब आयकर विभाग विदेशी स्त्रोतों की जानकारी नहीं देने के कारण कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में करदाता आईटीआर दाखिल तो कर देते है लेकिन वह विदेशों से आ रही इनकम के बारे में जानकारी नहीं देते है। इन्हीं सब को देखते हुए सीबीडीटी ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। जिसके तहत विदेश से आय के स्त्रोत वाले करदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी और उनके मेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी (Income Tax News)।
लेट या संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख- Income Tax News
आपको बता दें कि विभाग द्वारा उन लोगों को ईमेल भेजा जाएगा। जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से ‘पहचान’ की गई है, जो जानकारी देते हैं कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशों से अन्य स्त्रोतों से आय प्राप्त करते हो। वहीं अगर आप देर से या संशोधित आईटीआर दाखिल करने चाहते है तो उसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है।