Monday, December 23, 2024
Homeबिज़नेसIncome Tax News: ध्यान दें! ITR दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति और...

Income Tax News: ध्यान दें! ITR दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति और आय की रिपोर्ट नहीं करने पर हो सकता है भारी नुकसान; जानें डिटेल

Date:

Related stories

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने में महज अब कुछ दिन का समय बच गया है। हालांकि कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल कर दिया है। गौरलतब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसी बीच आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय को लेकर अहम जानकारी साझा की है।

आयकर विभाग ने एक्स पर दी जानकारी

बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेचफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “विदेशी बैंक खातों, संपत्तियों और आय के धारक! कृपया निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति अनुसूची भरें।

2024-25 और यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है तो सभी विदेशी संपत्ति (एफए)/आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) का खुलासा करें।

विदेशी संपत्ति का खुलासा करना क्यों जरूरी?

●भारत के निवासियों को कर नियमों के अनुसार अपनी विदेशी आय और संपत्ति घोषित करना आवश्यक है। इसमें भारत के बाहर रखी गई संपत्तियों, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बैंक खाते और अन्य निवेश में किसी भी वित्तीय हिस्सेदारी को शामिल किया गया है।

●विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने में विफल रहने या गलत तरीके से खुलासा करने पर गंभीर दंड का प्रावधान है। टैक्स चोरी रोकने की कोशिश में आयकर विभाग इन खुलासों की बारीकी से जांच कर रहा है।

●आयकर विभाग में विदेशी संपत्ति सूचना इकाई (एफएआईयू) की स्थापना से विदेशी संपत्तियों और आय की बढ़ती निगरानी का संकेत मिलता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में सम्मन और नोटिस भेजे गए हैं।

आईटीआर में विदेशी संपत्ति अनुसूची कैसे भरें

●सटीक रिपोर्टिंग के लिए आईटीआर में विदेशी संपत्ति अनुसूची को पूरा करना आवश्यक है।

●निवेश, बैंक खाते, रियल एस्टेट और किसी भी अन्य वित्तीय होल्डिंग्स सहित अपनी सभी विदेशी होल्डिंग्स की गणना करें।

●आईटीआर फॉर्म का शेड्यूल एफए भरें। प्रत्येक विदेशी संपत्ति के स्थान, प्रकार और इस क्षेत्र में अर्जित राजस्व के संबंध में व्यापक जानकारी होनी चाहिए।

●वित्तीय वर्ष के भीतर प्राप्त सभी विदेशी आय की घोषणा करें। इसमें लाभांश, पूंजीगत लाभ, किराये की आय, ब्याज और अन्य मुनाफे सहित सभी प्रकार की आय शामिल है।

●सुनिश्चित करें कि आप किसी विदेशी संपत्ति में अपने लाभकारी स्वामित्व या अन्य हितों का उचित रूप से खुलासा करते हैं।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

गौरतलब है कि आयकर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो आयकर विभाग की तरफ से भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Latest stories