Saturday, October 19, 2024
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Income Tax News: ध्यान दें! करदाता एक्सिस बैंक, बंधन बैंक समेत इन बैंकों के माध्यम से भी भर सकते है अपना बकाया टैक्स; जानें प्रोसेस

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख में महज अब कुछ ही दिन बाकी रह गए है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। लेकिन कई करदाताओं के मन में यह सवाल रहता है कि वह आईटीआर कहा दाखिल कर सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर भर सकते है टैक्स

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जो बहुत करीब है। करदाता अपने आयकर का भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। गैरतलब है कि फॉर्म भरने के बाद आपकी टैक्स देनदारी साल भर में चुकाए गए टीडीएस से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में करदाता को बकाया टैक्स देनदारी देन पड़ सकता है। इसके तहत करदाता इन 28 बैंकों में अपना बकाया टैक्स भर सकते है।

इन बैंकों में भर सकते है बकाया टैक्स

आपको बता दें कि आयकर विभाग की तरफ करदाताओं को द्वारा अनुमति दी गई है कि वह इन 28 बैंकों में ही बकाया आईटीआर दाखिल कर सकते है। जिसमे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आईडीबीआई बैंक इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक शामिल है।

आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024

आईटीआर दाखिल करने में महज कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। गौरतलब है कि अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो आयकर विभाग की तरफ से उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं 31 जुलाई के बाद करदाता ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प भी नहीं चुन पाएंगे। क्योकि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट सलेक्ट हो जाएगा।

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