Income Tax News: जैसे-जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग नियमों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट कटौतियां और लाभ निर्धारित किए है।
आईटीआर भरते समय इस फॉर्म की होगी जरूरत
वरिष्ठ नागिरकों को अपने आय के हिसाब से ही आईटीआर दाखिल करना होता है। एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से कम आय वाले पेंशनभोगी टैक्स फाइलिंग के लिए सहज यानी आईटीआर 1 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति, अन्य स्त्रोतों या पूंजीगत लाभ से आय वाले को आईटीआर – 2 का विकल्प चुनना होता है। वहीं जो पेंशनभोगी व्यवसायी हैं या व्यवसाय से आय अर्जित करते हैं, उन्हें ITR-3 या ITR-4 का इस्तेमाल करके आईटीआर दाखिल करना होता है।
वरिष्ठ नागिरकों के लिए क्या है टैक्स छूट सीमा
आयकर विभाग के अनुसार वरिष्ठ नागिरकों को 3 लाख रूपये तक की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। वहीं जिन वरिष्ठ नागिरकों की आयु 80 साल या उससे अधिक है तो उन्हें 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म- 16 जरूरी
वरिष्ठ नागरिक जो पेंशन के रूप में आय प्राप्त करते हैं, वे अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त करने के हकदार हैं। फॉर्म 16 में उनके वेतन के घटक शामिल होते हैं और टीडीएस का विवरण भी होता है। वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 26एएस में सभी विवरणों का दावा कर सकते हैं, और टैक्स कटौती का लाभ ले सकते है।
80 सी के तहत टैक्स छूट में मिलता है लाभ
वरिष्ठ नागरिक आवश्यक कर कटौती का दावा करने की अनदेखी करते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं निवेशकों को धारा 80सी के तहत टैक्स कटैती का लाभ ले सकते है। इसके अलावा धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को उनके बैंक खातों से ब्याज आय पर 50000 रुपये तक की टैक्स कटौती की अनुमति देता है।