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Income Tax News: पेशेवर फ्रीलांसर आईटीआर भरते समय इन बातों का रखे ध्यान, नही तो होगा तगड़ा नुकसान; जानें पूरी खबर

Income Tax News पेशेवर फ्रीलांसर आईटीआर भरते समय इन बातों का रखे ध्यान नही तो हो सकता है तगड़ा नुकसान

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: भारत में बहुत पेशेवर लोगों ने फ्रीलांस को चुना है। फ्रीलांस पेशेवरों के लिए भी टैक्स भरना अनिवार्य है। भारत में फ्रीलांस पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का नियम सैलरी वाले व्यक्तियों से थोड़ा अलग है। भारत में आजकल फ्रीलांस का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिसके तहत आपके काम करने की कोई समय सीमा नही है। आप घर बैठे अपना काम कर सकते है। एक फ्रीलांसर के रूप में आपको ITR- 3 या ITR- 4 भरना होता है। जिसके तहत आप टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको अपनी सारी जानकारी देनी होती है।

टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन बातों का रखे ध्यान

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय वाले करदाता जिनकी आय वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल छूट सीमा यानी 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर कर रिटर्न दाखिल करने का दायित्व है। करदाता को टैक्स रिटर्न दाखिल करते है उनके पास यह जानकारी होनी चाहिए।

व्यक्तिगत जानकारी जैसे पता, बैंक अकाउंट, संपर्क विवरण, आधार आदि।

वर्ष के दौरान किया गया खर्चा, अन्य आय, योग्य कर बचत, निवेश और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर कोई है तो।

वित्तीय विवरण जैसे संपत्ति( देश और विदेश) बैंक बैलेंस , देनदार , लेनदार, ऋण, अग्रिम, इसके अलावा कोई देनदारी है तो।

चलिए आपको बताते है कि आप टैक्स कैसे बचा सकते है

धारा 80(सीसीडी)- आप केंद्र सरकार की योजनाओं में निवेश कर टैक्स कटौती का दावा कर सकते है।

धारा80(सीसीएफ)- यह सरकार द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचा बांड में निवेश पर कर टैक्स कटौती का दावा कर सकते है।

धारा80(डी)- स्वास्थय बीमा का प्रीमियम का भुगतान करने पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते है।

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