Income Tax News: देश में एक तय सीमा के बाद कमाई करने वाले व्यक्ति को टैक्स चुकाना होता है। ऐसे में कृषि से होने वाली इनकम (Income Tax News) पर क्या टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि खेती और किसान की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
हालांकि, कुछ शर्तों के साथ खेती और किसान की आय को टैक्स के दायरे में रखा गया है। सरकार ने कुछ फसलों को कमर्शियल कैटेगरी में रखा है, ऐसे में उनसे होने वाली इनकम को कुछ छूट के साथ टैक्स के दायरे में रखा गया है। आइए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी डिटेल।
क्या है इनकम टैक्स विभाग का नियम
वहीं, इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, सालभर के 3 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। उधर, सैलरीड पर्सन के लिए साल की 7 लाख तक की आय पर आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। इस आय को टैक्स से बाहर रखा गया है।
कब भरना होता है आईटीआर
आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत खेती से होने वाली इनकम को टैक्स से दायरे से बाहर रखा गया है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत 5000 रुपये से अधिक की आय को आईटीआर में दिखाना जरूरी है। वहीं, आयकर अधिनियम की धारा 2 (1ए) के अंतर्गत कृषि भूमि पर होने वाली कुछ गतिविधियों को टैक्स से छूट हासिल है।
इस तरह से होने वाली इनकम पर लगता है टैक्स
- चाय की खेती से होने वाली इनकम टैक्स के दायरे में आती है।
- कॉफी और रबर की खेती से होने वाली आय पर भी टैक्स लगता है।
- भेड़ पालन, डेयरी के काम, पेड़ों की ब्रिकी, पशु व्यावार, जमीन या फिर बिल्डिंग का किराए और शेयर बाजार से होने वाली आय भी टैक्स के दायरे में आती है।
ये हैं कमर्शियल खेती की फसलें
चाय की खेती से होने वाली इनकम पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं, 60 फीसदी टैक्स से छूट मिलेगी। चाय और रबर की फसलें कमर्शियल खेती के दायरे में आती हैं। इसके अलावा कृषि से होने वाली आय हर राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय किसी योग्य पेशेवर के परामर्श से लिया जाना चाहिए। यहां दी गई जानकारी के आधार पर डीएनपी न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है।
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