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Income Tax News: Ayodhya Ram Mandir में दिए गए दान पर टैक्स कटौती? जानिए नियम

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Income Tax News
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Income Tax News: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax News Department) के कानूनों के तहत करदाताओं को कई तरह की टैक्स छूट मिलती है। ऐसे में सबसे फेमस सेक्शन 80C है। सेक्शन 80C का काफी करदाता इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए फायदा उठाते हैं।

हालांकि, इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक ही टैक्स बचाया जा सकता है। ऐसे में धर्म से जुड़े टैक्स लाभ की क्या योग्यता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में किए गए योगदान पर धारा 80G क्या नियम है।

Ayodhya Ram Mandir को दान की राशि पर कटौती का दावा करने की योग्यता

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी इंसानों, कंपनियों, फर्मों, एलएलपी आदि समेत सभी श्रेणियों के करदाताओं को धार्मिक संस्थानों को दान देकर इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने की अनुमति देती है।

इस टैक्स लाभ के लिए देश में रहने वाले नागरिक और अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई भी फायदा उठा सकते हैं। नियमों के मुताबिक, दान की गई राशि का 50 से 100 फीसदी तक कटौती का दावा कर सकते हैं।

Income Tax News: कितनी कटौती का दावा कर सकते हैं करदाता

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने धारा 80जी(2)(बी) के तहत दिनांक 01.10.2017 से श्री राम ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व के स्थान और अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) को मशहूर सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। ऐसे में मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए किया गया दान कटौती के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसे में करदाता को इनकम टैक्स (Income Tax) लाभ मिल सकता है।

कितना मिल सकता है Income Tax का लाभ

अगर श्री राम ट्रस्ट को दान की गई कुल राशि आपकी समायोजित सकल कुल आय (जीटीआई) के 10 फीसदी से अधिक है, तो 10 फीसदी की सीमा से अधिक कोई भी अतिरिक्त राशि कटौती के लिए पात्र नहीं होगी। साथ ही करदाता ने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना होगा तो ही वह टैक्स कटौती का दावा कर सकता है। इसके अलावा कोई वस्तु के तौर पर दिया गया दान कटौती का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा। 2 हजार रुपये से अधिक का कैश दान भी कटौती की श्रेणी से बाहर है।

क्या Income Tax छूट की कोई समय सीमा है?

अगर आपने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान दिया है तो आप उस दान पर कटौती का दावा कर  सकते हैं। साथ ही हर वित्तीय वर्ष  में दाखिल की जाने वाली आयकर रिटर्न में टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं।

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