Monday, November 18, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें। TDS से लेकर आधार कार्ड तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े यह नियम; जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: सितंबर का महीना समाप्त होने वाला है और अक्टूबर का महीना शुरू होना है, अगर आप करदाता है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रही है। वहीं अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इसमे में भी 1 अक्टूबर 2024 से कई नियम बदलने वाले है, जो आप पर असर डाल सकते है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी (Income Tax News)।

F&O ट्रेडों पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढेगा

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडों पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। बता दें कि इसकी घोषणा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़त पेश करने के दौरान दी थी। सरकार ने F&O ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की भागीदारी पर अंकुश लगाने के लिए STT बढ़ाने का फैसला किया है। एसटीटी एक कर है जो प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है। प्रतिभूतियों में शेयर, वायदा और विकल्प शामिल हैं। (Income Tax News) ऑप्शन प्रीमियम पर एसटीटी बढ़कर 0.1 फीसदी हो जाएगा। वायदा पर एसटीटी बढ़कर व्यापार मूल्य का 0.02 प्रतिशत हो जाएगा।

केंद्र सरकार के बॉन्ड पर लगेगा टीडीएस

1 अक्टूबर से केंद्र और राज्य सरकार के कुछ बॉन्ड के ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा। इनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल होंगे। इस साल केंद्रीय बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी. अभी तक सरकारी बॉन्ड टीडीएस के दायरे से बाहर थे। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी बॉन्ड के टीडीएस के दायरे में आने से उनके रिटर्न पर असर पड़ेगा। हालांकि, टीडीएस के लिए 10000 रुपये की सीमा है। इसका मतलब यह है कि अगर एक साल में सरकारी बॉन्ड से ब्याज के तौर पर मिलने वाली रकम 10000 रुपये से कम है तो वह टीडीएस के दायरे में नहीं आएगी।

आधार के लिए नए नियम

1 अक्टूबर से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने या आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नामांकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला पैन के दुरुपयोग के मामलों को रोकने के लिए लिया है।

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