Friday, November 22, 2024
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Income Tax News: टैक्सपेयर्स सावधान! फर्जी हाउस रेंट अलाउंस देकर रिफंड प्राप्त करने वाले करदाताओं पर आयकर विभाग करेगा कार्रवाई, पढ़े पूरी रिपोर्ट

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: अगर आप भी आईटीआर दाखिल करके रिफंड प्राप्त कर चुके है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल आयकर विभाग फर्जी हाउस रेंट अलाउंस देकर रिफंड प्राप्त करने वाले करदाताओं पर कार्रवाई करने का मन बना चुका है, और जल्द ही ऐसे करदाताओं को विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। (Income Tax News) मालूम हो कि ज्यादातर करदाताओं को रिफंड प्राप्त हो चुका है, लेकिन कई ऐसे करदाता है जिन्होने गलत तरीकों से आईटीआर रिफंड हासिल किया है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आयकर विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2024-25 (31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष) के लिए आयकर (आईटी) रिटर्न में ‘उच्च जोखिम’ वाले रिफंड दावों का सत्यापन एक एसओपी का पालन करते हुए व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। लक्ष्य यह सत्यापित करना है कि क्या झूठे रिफंड दावे संगठित तरीके से या किसी एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। गौरतलब है कि विभाग द्वारा इस बात की जांच की जाएगी की किन करदाताओं ने गलत जानकारी प्रदान करके आईटीआर रिफंड हासिल किया है (Income Tax News)।

इन करदाताओं पर विभाग करेगा कार्रवाई

यदि एक सामान्य ईमेल का उपयोग करके कई आईटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं विभाग को ऐसे मामले मिले हैं जहां लोगों ने गलत तरीके से रिफंड का दावा किया है। (Income Tax News) जिसमे टैक्स छुपाना फर्जी खर्चों का दावा करना अन्य झूठे दावे शामिल है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए विभाग ने एक ही ईमेल पते का उपयोग करने वाले संदिग्ध समूहों की पहचान की है। कुछ नियमों के आधार पर मामलों को चिह्नित किया गया है।

किन करदाताओं को परेशान होने की जरूरत

विभाग ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी करदाताओं को परेशान करना नहीं है। गौरतलब है कि जिन करदाताओं ने अपना आईटीआर बिल्कुल सही तरीकें से भरा है उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं जिन करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करने में गड़बड़ी की है उन पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।

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