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Income Tax News: TDS देने वाले हो जाएं सावधान! अगर नहीं करते ये काम तो मिल सकता है आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस

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Income Tax News: इनकम टैक्स (Income Tax) का नाम सुनते ही अक्सर कई लोग घबरा जाते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस लगता है। ऐसे में आपका भी टीडीएस कटा है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। जानिए क्या है इनकम टैक्स न्यूज (Income Tax News)।

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सेंट्रल डॉयरेक्ट टैक्स बोर्ड यानी सीबीडीटी के मुताबिक, आयकर विभाग उन करदाताओं को नोटिस भेजता है, जिनके बारे में उसके पास पूरी जानकारी है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग का अहम काम होता है कि टैक्स रिफंड का समय कम किया जाए, साथ ही रिटर्न अपडेट और किसी टैक्स विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।

TDS कट गया तो ITR फाइल करना जरुरी

आयकर विभाग के नियम के मुताबिक, अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कट गया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर भरना करदाता की जिम्मेदारी है, चाहे करदाता की इनकम पर टैक्स की देनदारी हो या नहीं। वहीं, अगर आप समय से आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर 5 से 10 हजार रुपये तक भरने पड़ सकते हैं।

सैलरी पर्सन को TDS के बाद भी देना होगा टैक्स

नियमों के मुताबिक, अगर आप सैलरी पर्सन हैं और सैलरी से टीडीएस कट गया है तो आपको दूसरी आय की भी जानकारी देनी होगी। मान लीजिए अगर आपकी कोई संपत्ति हैं और उससे आपके पास किराया आ रहा है या फिर बैंक एफडी पर ब्याज मिल रहा है और ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। इस स्थिति में आपको फाइन के साथ 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा भी हो सकती है।

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