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Income Tax News: बड़ी खबर! HRA और Home Loan के बिना ऐसे बचा सकते हैं 3 लाख रुपये से अधिक का Tax, देखें डिटेल

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Income Tax News: इस समय सभी इनकम टैक्स (Income Tax) करदाता अपने निवेश की जानकारी को जुटाने में लगे हुए हैं। कई सारे करदाता इस वक्त इनकम टैक्स बचाने की की तरह-तरह की तरकीब तलाश रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए।

यहां पर आपको इनकम टैक्स खबर (Income Tax News) मिल सकती है कि कैसे बिना HRA और लोन के आप अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। ऐसा करके आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाएगी। इससे आप वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स लाभ कर पाएंगे।

सेक्शन 80C से बचेगा Income Tax

आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स Income Tax बचा सकते हैं। इसका लाभ आपको वित्त वर्ष 2023-24 में मिल सकता है।

Income Tax News: सेक्शन 80C में Income Tax लाभ

  • जीवन बीमा प्रीमियम पेमेंट
  • PPF योगदान
  • FD से लाभ
  • पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट निवेश से फायदा
  • National Savings Certificate निवेश
  • ELSS में निवेश
  • Sukanya Samriddhi Yojana निवेश
  • EPF में योगदान
  • दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस

Old Tax System में Income Tax फायदा

यहां पर आपको बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax System) के तहत सेक्शन 80D से लाभ होता है। इसमें सेक्शन 80CCD (1B) के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम National Pension System (NPS) में निवेश करते हैं तो आपको 50000 रुपये तक का अतिरिक्त इनकम टैक्स लाभ मिल सकता है।

बिना HRA और Home Loan के कैसे मिलेगा लाभ

  • आपको बता दें कि सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक का Income Tax  फायदा मिल सकता है।
  • सेक्शन 80D के तहत हेल्थ बीमा प्रीमियम पेमेंट पर आपको 25000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। वहीं, अपने परिवार की भी हेल्थ बीमा प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको 50 हजार रुपये का लाभ मिल सकता है। इस तरह से आपको कुल 75 हजार रुपये का लाभ हो जाएगा।
  • सेक्शन 80CCD (1B) के तहत National Pension System (NPS) में निवेश करके 50 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है।
  • सेक्शन 80TTA के तहत बैंक सेविंग अकाउंट में रखी राशि पर सालाना 10 हजार रुपये तक का टैक्स फायदा मिल सकता है। मतलब 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  • सेक्शन 16(ia) के तहत आप इनकम टैक्स रिटर्न के समय 50 हजार रुपये तक का लाभ लिया जा सकता है।

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