Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! फटाफट चाहते हैं इनकम टैक्स रिफंड? यहां जानें प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: वित्तीय वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। वहीं करदाताओं को 31 जुलाई 2024 पहले आईटीआर दाखिल कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि वेतनभोगी करदाता जिनका 10 प्रतिशत टीडीएस कटता है वह आईटीआर भरकर क्लैम कर सकते है। अगर आप पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हालांकि केवल आईटीआर दाखिल करने से यह कंफर्म नही होगा कि आपको रिफंड मिलेगा या नही मिलेगा। चलिए आपको बताते है पूरा प्रोसेस

आईटीआर भरने के बाद ई वेरिफिकेशन अनिवार्य है

अगर करदाता समय पर अपना रिफंड लेना चाहते है तो आईटीआर भरने के बाद ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। अगर कोई करदाता आईटीआर भरने के बाद ई वेरिफिकेशन नही करता है तो आईटीआर को अधूरा माना जाएगा और समय पर रिफंड नही मिलेगा।

कितने दिनों के अंदर ई वेरिफिकेशन कर सकते है?

आईटीआर भरने के बाद करदाता को जल्द से जल्द ई वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। आयकर विभाग के अनुसार ई वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए 120 दिन का समय दिया जाता है। अगर टैक्सपेयर 120 दिनों के अंदर ई वेरिफिकेशन पूरा नही करते है तो उनका आईटीआर अधूरा माना जाता है। और समय पर रिफंड नही मिल पाएगा। करदाता ई वेरिफिकेशन डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के जरिए ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते है।

ई वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने की प्रक्रिया

●सबसे पहले करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करना होगा।

●पोर्टल पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिंन करें।

●ई-फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और ई वेरिफिकेशन विकल्प चुने।

●इसके बाद अपना पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष चुनें, आईटीआर फाइल की रसीद संख्या और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।

●ई वेरिफिकेशन विकल्प चुने जिससे आप चुनना चाहते है।

●ई वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करे।

ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी पर एक मैसेज दिखाई देगा

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