Friday, October 18, 2024
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Income Tax News: क्या है सीबीडीटी का Vivad Se Vishwas Scheme, जानें किन करदाताओं को मिलेगा इस योजना का लाभ

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। बता दें कि विवाद से विश्वास योजना 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाली इस स्कीम से जुड़े नियमों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चलिए आपको बताते है इस योजना के बारे में और किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

क्या है विवाद से विश्वास योजना ?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि (CBDT) ने एक योजना 1 अक्तूबर 2024 से विवाद से विश्वास योजना योजना लागू करने वाली है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी 3.0 के पहले बजट को पेश करने के दौरान प्रस्तान रखते हुए कहा था कि जल्द इनकम टैक्स विवादों को निपटाने के लिए स्कीम पेश की जाएगी। (Income Tax News) माना जा रहा है कि इस योजना को लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को काफी मदद मिलेगी।

विवाद से विश्वास योजना योजना की प्रमुख विशेषताऐं

इस योजना में पुराने अपीलकर्ताओं की तुलना में नए अपीलकर्ताओं के लिए कम निपटान राशि शामिल होगी। इसके अलावा, जो करदाता 31 दिसंबर, 2024 तक अपनी घोषणाएं जमा करते हैं, उन्हें कम निपटान राशि से भी लाभ होगा (Income Tax News)।

करदाताओं को कैसे मिलेगा फायदा

  • इस योजना के प्रयोजनों के लिए चार अलग-अलग फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं।
  • फॉर्म-1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचन पत्र दाखिल करने के लिए फॉर्म
  • फॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म
  • फॉर्म-3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म
  • फॉर्म-4: नामित प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश

बता दें कि यह योजना 1 अक्तूबर से लागू हो जाएगी। बता दें कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन करदाताओं को होने वाला है जो 31 दिसंबर 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल करेंगे।

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