Saturday, October 19, 2024
Homeबिज़नेसIncome Tax News: क्या है Refund Re-Issue Request जिसके तहत करदाताओं को...

Income Tax News: क्या है Refund Re-Issue Request जिसके तहत करदाताओं को मिल सकेगा रूका हुआ ITR रिफंड? जानें पूरी डिटेल

Date:

Related stories

Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने के बाद अब आईटीआर रिफंड का इंतजार किया जा रहा है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। वहीं जिन लोगों ने सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल किया है, उन्हें आयकर विभाग द्वारा आयकर रिफंड की राशि उनके अकाउंट में भेज दी गई है। हालांकि अभी भी कई ऐसे करदाता है जिन्हें अभी तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आईटीआर रिफंड नहीं मिलने के पीछे कई कारण हो सकते है। इनमें रिटर्न में गलत बैंक विवरण देना या गलत टैक्स रिफंड का दावा करना शामिल है (Income Tax News)।

कितने दिनों के अंदर मिलता है रिफंड

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। वहीं अब करदाताओं द्वारा आईटीआर रिफंड का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आईटीआर दाखिल करने की 30 से 45 दिन के अंदर आयकर विभाग द्वारा करदाताओं के खातों में रिफंड भेज दिया जाता है।

जुलाई में आईटीआर दाखिल करने के बाद भी नहीं मिला रिफंड

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने क बाद विभाग द्वारा उसे चेक किया जाता है। सभी जानकारी सही होने के बाद में विभाग द्वारा रिफंड टैक्सपेयर के खाते में भेज दिया जाता है। आमतौर पर आईटीआर रिफंड 30 से 45 दिनों के अंदर आ जाता है। यदि आपको 30 से 45 दिनों के भीतर रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान विभाग द्वारा आपको अपडेट किया जाएगा कि आपका रिफंड क्यों नहीं आया। इसके अलावा आप रिफंड री-इश्यू के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इनकम टैक्स रिफंड री-इश्यू वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा करदाता अनुरोध करता है कि जो रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है या सही तरीके से संसाधित नहीं हुआ है, उसे दोबारा जारी किया जाए।’

कैसे दर्ज करें Refund Re-Issue Request

  • सबसे पहले करदाता आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • सर्विस टैब पर क्लिक जाएं और उसके अंदर Refund Re-Issue Request बटन पर क्लिक करें।
  • एक नया वेबपेज खुलता है और यहां आपको ‘क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद उस आईटीआर का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड रीइश्यू अनुरोध दाखिल करना चाहते हैं।
  • एक बार हो जाने के बाद, नेक्स्ट पर क्लिक करें और उस बैंक खाते का चयन करें जहां आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।
  • आगे बढ़ें पर क्लिक करें और फिर एक सत्यापन विधि-आधार ओटीपी, ईवीसी, या डीएससी चुनें।

वहीं कुछ दिनों बाद विभाग द्वारा आपके रिफंड को लेकर जानकारी प्रदान कर दी जाएगी कि किस कारण से आपका रिफंड आपके खाते में नहीं आया है।

Latest stories