Income Tax News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में कहा कि नई कर संरचना आयकरदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच अपनी प्राथमिकता दर्ज करना भूल जाता है, तो उसके आयकर की गणना नई कर व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें है।
Income Tax News: क्या है पुरानी टैक्स व्यवस्था?
पुरानी कर व्यवस्था वह कराधान प्रणाली है जो आपकी कर योग्य आय को कम करने में मदद करने के लिए लगभग 70 कटौतियां और छूट प्रदान करती है। यह आयकर अधिनियम(Income Tax News) की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती भी सक्षम बनाता है। यह नई कर व्यवस्था के लागू होने से पहले अस्तित्व में था, और करदाता अभी भी इसे अपना सकते है।
Income Tax News: क्या है नई टैक्स व्यवस्था?
2020 में पेश की गई नई कर व्यवस्था कम कर दरों का दावा करती है और इसका लक्ष्य अधिकांश कटौतियों और बहिष्करणों को समाप्त करके कर संरचना को सरल बनाना है।(Income Tax News) इस व्यवस्था के तहत, कटौती केवल विशिष्ट परिदृश्यों के लिए धारा 80सीसीडी और 80जेजेए के तहत उपलब्ध है। बजट 2023 के अनुसार, नई कर प्रणाली अब डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जिसमें बढ़ी हुई बुनियादी छूट सीमा और छूट की सीमा 7 लाख रुपये है।
Income Tax News: कर व्यवस्थाएँ कैसे बदलें
विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच स्विच करने के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इन चरणों का पालन करें
व्यवस्था का चयन करें: पात्रता के आधार पर पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करें।
पात्रता सत्यापित करें: वेतनभोगी व्यक्ति सीधे आईटीआर फॉर्म पर अपना शासन चुन सकते हैं, जबकि व्यवसाय/पेशेवर कमाई करने वालों को मूल्यांकन वर्ष के 31 जुलाई तक फॉर्म 10IE पूरा करना होगा।
सबमिशन प्रक्रिया: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए: आईटीआर फॉर्म पर वांछित व्यवस्था चुनें और फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें।
Income Tax News: जांचें और सबमिट करें
●अपने आईटीआर विवरण को ध्यान से जांचें।
●अपने आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने के लिए आधार ओटीपी या पैन, साथ ही बैंक डेटा का उपयोग करें।
●अपनी इच्छित व्यवस्था चुनने के बाद अपना आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करें।
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