Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। आईटीआर दाखिल करते समय कई प्रकार के फॉर्म की जरूरत पड़ती है उसी में से एक है आईटीआर फॉर्म-16 जो बेहद जरूरी माना जाता है। चलिए आपको बताते है कि आईटीआर फॉर्म-16 क्या है, और क्या करदाता इसके बिना आईटीआर दाखिल कर सकते है?
फॉर्म-16 क्या है?
फॉर्म 16 एक पहले से भरा हुआ फॉर्म है, जिसमें आपकी वेतन आय, टीडीएस कटौती आदि की जानकारी होती है। पूरे वर्ष में आपको अपने नियोक्ता से कितनी वेतन आय प्राप्त हुई, कितना टीडीएस काटा गया, कितनी टैक्स देनदारी बनी है, यह सब इस फॉर्म के माध्यम से पता चलता है। हालांकि आपने एक वित्तीय वर्ष में कई जगह काम किया है को आपको हर कंपनी से फॉर्म 16 लेना होगा।
फॉर्म-16 क्यो महत्वपूर्ण है?
आईटीआर भरते समय आपको फॉर्म -16 की जरूरत पड़ती है जिसमे आपके आय की सारी जानकारी मौजूद होती है। इसके अलावा यह फॉर्म आपके लिए आय प्रमाण के रूप में काम करता है। लोन लेते समय आप इसे अपनी आय के प्रमाण के तौर पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान को दे सकते हैं। फॉर्म 16 के जरिए आपको इस बात की भी सटीक जानकारी मिल जाती है कि आपके द्वारा चुकाया गया टैक्स सही है या नहीं।
क्या बिना फॉर्म -16 के भर सकते है आईटीआर?
अगर विशेषज्ञों की माने तो वेतनभोगी व्यक्ति बिना फॉर्म -16 के भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है। हालांकि इसके लिए उन्हें भुगतान पर्ची और फॉर्म 26एएस जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा करदाता को कुछ स्टेप भी फॉलो करने होते है। फॉर्म -16 के बिना आईटीआर दाखिल करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी वेतन पर्चियां एकत्र करनी चाहिए। इनमे भत्ते, कटौती और अन्य कटौतियों का विवरण होना चाहिए।