Tuesday, November 5, 2024
Homeबिज़नेसIncome Tax News: Ayodhya Ram Mandir में डोनेशन देने पर मिलेगा टैक्स...

Income Tax News: Ayodhya Ram Mandir में डोनेशन देने पर मिलेगा टैक्स लाभ, जानें क्या है 80G नियम

Date:

Related stories

Diwali 2024: दोपोत्सव पर जगमग हुई राम नगरी अयोध्या, बने दो Guinness Records; यहां जानें सभी खास प्वाइंट्स

Diwali 2024: देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आज दीवाली (Diwali) की धूम है। दीवाली को खास बनाने के लिए लोग दुकानों से अपनी-अपनी क्षमतानुसार खरीदारी कर रहे हैं। कोई रंग-बिरंगी लाइट्स की ओर से आकर्षित है तो कोई मिष्ठान की दुकान पर नजर आ रहा है।

Diwali 2024: Ram Mandir में भव्य दीपोत्सव! CM Yogi का इशारा, ‘अयोध्या सनातन धर्म के लिए अभी शुरुआत, काशी..’

Diwali 2024: सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या (Ayodhya) नगरी दिवाली (Diwali 2024) से पहले आज लाखों दीपों की रोशनी से जगमग है। सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव (Deepotsav) का आयोजन किया जा रहा है।

Diwali 2024: Ayodhya Ram Temple ही नहीं, दीपोत्सव पर प्रभु राम से जुड़े ये मंदिर भी होंगे जगमग! जानें खास तैयारियां

Diwali 2024: यूपी में सरयू नदी के तट पर बसी राम नगरी अयोध्या में आज खूब चहल-पहल है। दरअसल राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) में जनवरी 2022 में हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है।

Income Tax News: आजकल काफी लोग इनकम टैक्स को लेकर जागरुक हो गए हैं। यही वजह है कि लोग टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के निवेश का सहारा लेते हैं। ऐसे में काफी लोगों ने अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) निर्माण में दान दिया है।

यहां पर सवाल ये है कि क्या किसी धार्मिक संस्थान को दान देने पर टैक्स लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के ऐसे कई नियम हैं, जिनका फायदा उठाकर करदाता टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान या फिर गैर सरकारी संस्थान में दान करते हैं तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। आगे पढ़िए इसको लेकर क्या है इनकम टैक्स का नियम।

Income Tax News: जानिए क्या है 80G नियम

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम 80G के तहत डोनेशन देने पर टैक्स लाभ का फायदा उठा सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक, 80G के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय संबंधित संस्थान द्वारा जारी दान प्राप्ति का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

नियमों के मुताबिक, इसके बिना टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहां पर एक बात जो खास ध्यान देने वाली है कि संस्थानों की श्रेणी के हिसाब से करदाता को 50 से लेकर 100 फीसदी तक टैक्स लाभ मिल सकता है।

Income Tax News: जमा करना होगा 10BE सर्टिफिकेट

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, किसी भी धार्मिक संस्थान या एनजीओ को पूरे वित्त वर्ष के दौरान मिले दान की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। साथ ही दान देने वाले व्यक्ति को फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट जारी करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आयकर विभाग यह चेक करता है कि संगठन को प्राप्त दान और आयकरदाता द्वारा दावा की गई टैक्स छूट आपस में मेल खाती है या नहीं। यही वजह है कि आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स छूट के प्रमाण के तौर पर फॉर्म 10बीई प्रमाणपत्र जरूरी है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।   

Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

Latest stories