Income Tax News: आजकल काफी लोग इनकम टैक्स को लेकर जागरुक हो गए हैं। यही वजह है कि लोग टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के निवेश का सहारा लेते हैं। ऐसे में काफी लोगों ने अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) निर्माण में दान दिया है।
यहां पर सवाल ये है कि क्या किसी धार्मिक संस्थान को दान देने पर टैक्स लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के ऐसे कई नियम हैं, जिनका फायदा उठाकर करदाता टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान या फिर गैर सरकारी संस्थान में दान करते हैं तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। आगे पढ़िए इसको लेकर क्या है इनकम टैक्स का नियम।
Income Tax News: जानिए क्या है 80G नियम
आपको बता दें कि आयकर अधिनियम 80G के तहत डोनेशन देने पर टैक्स लाभ का फायदा उठा सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक, 80G के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय संबंधित संस्थान द्वारा जारी दान प्राप्ति का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
नियमों के मुताबिक, इसके बिना टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहां पर एक बात जो खास ध्यान देने वाली है कि संस्थानों की श्रेणी के हिसाब से करदाता को 50 से लेकर 100 फीसदी तक टैक्स लाभ मिल सकता है।
Income Tax News: जमा करना होगा 10BE सर्टिफिकेट
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, किसी भी धार्मिक संस्थान या एनजीओ को पूरे वित्त वर्ष के दौरान मिले दान की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। साथ ही दान देने वाले व्यक्ति को फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट जारी करना होगा। इस फॉर्म के जरिए आयकर विभाग यह चेक करता है कि संगठन को प्राप्त दान और आयकरदाता द्वारा दावा की गई टैक्स छूट आपस में मेल खाती है या नहीं। यही वजह है कि आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स छूट के प्रमाण के तौर पर फॉर्म 10बीई प्रमाणपत्र जरूरी है।
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