Monday, December 23, 2024
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Income Tax News: होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज पर मिल सकती है इतने लाख तक टैक्स छूट, जानें पूरी खबर

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Income Tax News: देश के आम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। हो भी क्यों नहीं चुनावी समर से पहले ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है। हालांकि ये अंतरिम ही होगा, लेकिन हर बार की तरह हमारी उम्मीदें आपसे कम नहीं हैं। अगर चुनाव होंगे तो सरकार लोगों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं और टैक्स छूट जैसे लाभ भी दे सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी ऊंची उड़ान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है। होम लोन पर टैक्स छूट की मांग रखी गई है। इससे आम जनता यानी करदाताओं के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

होम लोन चुकाने पर 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की मांग है कि होम लोन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल होम लोन के ब्याज भुगतान पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। क्रेडाई का मानना ​​है कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं। 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो रेट में कटौती आसान नहीं है। इसका सीधा असर होम लोन की ईएमआई पर पड़ा है। घर खरीदने वालों को हर महीने ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ती है। (Income Tax News) ऐसे में उन्हें टैक्स में छूट देकर फायदा पहुंचाया जा सकता है।

Income Tax News: आयकर धारा 80सी के तहत कर छूट

होम लोन की मूल राशि के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें भुगतान किए जाने वाले वर्ष में केवल एक बार ही काटा जा सकता है। होम लोन केवल नया घर खरीदने या घर बनाने के लिए ही लेना चाहिए।

होम लोन पर टैक्स छूट कैसे पाएं?

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत, होम लोन भुगतान पर कर राहत उपलब्ध है। ईएमआई के दो भाग होते हैं। एक हिस्सा ब्याज का और दूसरा मूलधन का। सेक्शन 24(बी) के तहत एक वित्त वर्ष में ब्याज हिस्से पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है। धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ मूलधन हिस्से पर मिलता है, जिसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है।

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