Sunday, October 20, 2024
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Income Tax Return: करदाता ध्यान दें! Revised ITR का उपयोग करके इनकम टैक्स रिटर्न की गलतियों को कैसे करें ठीक; जानें पूरा प्रोसेस

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax Return: आईटीआर दाखिल खत्म होने की अंतिम तारीख में अब महज 3 दिन का ही समय बच गया है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। कई करदाता आईटीआर दाखिल कर देते है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाते है। लेकिन अब करदाताओं को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बताते है कि
रिवाइज्ड आईटीआर क्या होता है और आईटीआर दाखिल करने के बाद भी इसका उपयोग कैसे कर सकते है।

क्या है संशोधित आईटीआर

यदि करदाता अपने आईटीआर की रिपोर्ट करते समय गलती करते हैं, तो वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति धारा 139(5) के तहत संशोधित कर रिटर्न दाखिल कर सकता है यदि, दाखिल करने के बाद, उन्हें अपने कर रिटर्न में कोई त्रुटि या चूक मिलती है।

संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख

आयकर विभाग की धारा 139(5) के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। इसमे सबसे खास बात यह है कि संशोधित आईटी दाखिल करते वक्त किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, और इसे जितनी बार चाहे उतनी बार दाखिल कर सकते है।

संशोधित आईटीआर कैसे दाखिल करें

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें।
  • सामान्य जानकारी के भाग ए में, ड्रॉप-डाउन अनुभाग में उल्लिखित धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न का चयन करें।
  • मूल रिटर्न विवरण प्रदान करें।
  • सही आईटीआर फॉर्म चुने।
  • संशोधित रिटर्न फॉर्म में आवश्यक सुधार या अपडेट करें।
  • यदि आवश्यक हो, तो अपलोड सबमिट करें या उनके साथ सबमिट करें।

कौन दाखिल कर सकते है संशोधित आईटीआर

आयकर विभाग 1961 की धारा 139(5) के तहत कोई भी निर्धारिती जिसने आईटीआर दाखिल किया है। आयकर विभाग को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए यह संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकता है। गौरतलब है कि इसे तब ही दाखिल किया जाता है जब करदाता आईटीआर दाखिल करते वक्त किसी प्रकार की गलती कर देते है तो उसे ठीक करने के लिए ही संशोधित आईटीआर का मदद ली जाती है।

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