Monday, December 23, 2024
Homeबिज़नेसIncome Tax Return: करदाता ध्यान दें! समय पर जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ...

Income Tax Return: करदाता ध्यान दें! समय पर जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ नही तो होगा तगड़ा नुकसान, जानें पूरी डिटेल

Date:

Related stories

Income Tax News: यह वर्ष का वह समय है जब आपको कटौती का लाभ उठाने और नियोक्ता द्वारा रोके गए करों को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च तक) कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं को इन निवेशों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जहां आय की उत्पत्ति के बिंदु पर टैक्स काटा जाता है। रोजगार के संदर्भ में, नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटते हैं और कर्मचारी की ओर से इसे सरकार के पास जमा करते हैं।

समय पर निवेश प्रमाण जमा न करने पर क्या होगा

अगर आप अपने नियोक्ता को निवेश प्रमाण निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं, तो इससे वेतन आय पर अधिक कर पर रोक लग जाएगी। सामान्य तौर पर, नियोक्ता कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक जो 31 मार्च को समाप्त होता है। सभी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। फरवरी तक के महीनों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की गणना कर्मचारी द्वारा की गई निवेश घोषणाओं पर निर्भर करती है। हालांकि मार्च महीने के लिए, टीडीएस की गणना नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित निवेश प्रमाणों के आधार पर की जाती।

क्या एंप्लॉयर टीडीएस काट सकता है

एक एंप्लॉयर किसी कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है भले ही कर्मचारी बताता हो कि वे आने वाले महीनों में नियत तारीख पर जमा करेंगे। एक नियोक्ता वित्तीय वर्ष की पहली 2-3 तिमाहियों में कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं के आधार पर टीडीएस काट सकता है। हालांकि, किसी कर्मचारी को अंतिम तिमाही के दौरान वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, और अंतिम रोक वास्तविक प्रमाणों के आधार पर होगी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Latest stories