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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न का अभी तक नहीं मिला पैसा, तो यहां देखिए कहां हुई गलती?

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Income Tax Return: देश में टैक्स चुकाने वालों को सबसे ज्यादा इंतजार रिफंड का रहता है। जी हां, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद टैक्सपेयर्स को अपने रिफंड का इंतजार रहता है। अगर आप भी इसी इंतजार में है और अभी तक आयकर विभाग की तरफ से आपको भी रिफंड नहीं मिला तो आपको इस खबर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, जिनका अभी तक आयकर रिफंड नहीं आया है। ऐसे में कुछ लोगों के टैक्स रिफंड में कुछ वैध कारणों की वजह से देरी हो रही है। इनकम टैक्स भरते वक्त एक मामूली सी गलती रिफंड आने में देरी का कारण हो सकती है। जानें क्या है इसकी वजह।

रिटर्न को वेरिफाई करना है जरूरी

यहां पर आपको बता दें कि टैक्स दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना और उसकी प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही करदाता रिफंड का हकदार होता है।

इनकम रिटर्न का रिफंड नहीं आने का सबसे पहला कारण हो सकता कि रिटर्न में दी गई जानकारी फॉर्म नंबर 26AS और AIS (वार्षिक सूचना विवरण) से मैच नहीं करती हो।

मान लीजिए कि आपने इनकम रिटर्न में एक X राशि घोषित की है। वहीं, AIS दस्तावेज अधिक या कम राशि का दावा करते हैं। ऐसे में आपका आटीआर अटक सकता है और आयकर विभाग आपको मेल या फिर लेटर भेजकर सही इनकम रिटर्न भरने के लिए कह सकता है।

प्रोसेस सही होने पर मिलेगा रिफंड

अगर आप अपने रिटर्न को सही ठहरा पाते हैं तो आपका रिटर्न आगे प्रोसेस किया जाएगा, वरना आपको बाकी की राशि पर भी टैक्स भरने का नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद प्रोसेस सही रहा तो रिफंड मिलेगा। ऐसे में जब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, आपको रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा।

आईटीआर प्रोसेसिंग का इंतजार

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023 या असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बहुत टाइम पहले ही निकल चुकी है। ऐसे में अभी भी कई करदाता अपने आईटीआर प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं।

कई बार रह जाता है ये काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई बार आईटीआर का तुरंत वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में कई लोग 30 दिन का समय चुन लेते हैं। ऐसे में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने आईटीआर वेरिफाई किया है या नहीं। बस रिफंड की टेंशन में लग जाते हैं। बेहतर यही होगा कि आप एक बार चेक करें कि आईटीआर वेरिफाई किया है या नहीं। इस बात का ध्यान रहे कि आईटीआर वेरिफाई होने के बाद एक मैसेज या फिर ईमेल आता है कि आपका आईटीआर सफलतापूर्वक वेरिफाई हो गया है। वहीं, अगर आईटीआर वेरिफाई होने के बाद भी रिफंड नहीं आए तो आप आयकर विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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