Income Tax Rule Changed: 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जिन लोगों की आय टैक्स के अधीन आती हैं, उन्हें 31 जुलाई 2023 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इन बातों का रखें ख्याल
यहां पर आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए आपको कई नए बदले हुए नियमों से रूबरू होना पड़ेगा। साथ ही कुछ बातों पर अधिक ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने में काफी दिक्कत हो सकती है। अगर आप आयकर दाखिल करने की सोच रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा।
ये भी पढ़ें: Blinkit Trouble: ब्लिंकिट पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, एक झटके में 1000 कर्मचारियों ने छोड़ दिया साथ
बजट में कही थी ये बात
आपको बता दें कि इस साल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में टैक्स स्लैब को लेकर भी जानकारी दी है। ऐसे में आपको आईटीआर फाइल करते हुए नई टैक्स व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। वित्त मंत्री ने नई और पुराने टैक्स सिस्टम की जानकारी दी थी।
नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था को ध्यान से देखें
आईटीआर फाइल करते हुए ध्यान रहे कि नई टैक्स व्यवस्था को सरकार ने डिफॉल्ट बना दिया है। इसमें 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 7 लाख तक की इनकम वालों को रिबैट भी मिलेगी। इसके बाद उन्हें कोई कर नहीं चुकाना होगा। दूसरी ओर, पुरानी कर व्यवस्था में 2.50 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी का टैक्स लगता है, जिस पर 12500 रुपये की टैक्स रिबैट मिलती है।
टैक्स रिजीम पर दें खास ध्यान
ऐसे में आपको आईटीआर फाइल करते हुए नई और पुरानी टैक्स रिजीम का ख्याल रखना है। अगर आप एक बार नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो आप दोबारा फिर पीछे नहीं हट सकते हैं, मतलब आप फिर टैक्स रिजीम सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं।