ITR Filing penalty: आयकर विभाग ITR फाइलिंग करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। अब ITR फाइलिंग करने वाले लोगों को हो सकता है, कि उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ जाए। वहीं खबरे तो यह भी आ रही हैं, कि डेडलाइन खत्म होने के बावजूद भी कुछ लोगों को अभी भी ITR फाइलिंग करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है, कि कुछ लोगों के पास अभी भी समय है। उन्हें विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे में कुछ सावधानियां बरतते हुए आप सभी के पास अभी भी एक मौका है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी आयकर रिटर्न फाइल की गई
खबरों की मानें तो इस बार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिकॉर्ड 6.50 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल की गई है। ऐसे में देखा जाए तो यह आयकर विभाग के लिए अच्छी खबर हैं। बता दें कि आयकर विभाग के द्वारा ITR फाइलिंग करने की अंतिम तारिख 31 जुलाई थी। जो कि अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोगों के पास अभी भी एक मौका है।
इन लोगों को मिलेगा छूट
जानकारी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सकल कुल आय (ग्रॉस टोटल इनकम) यदि मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो ऐसे में वह ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि खत्म होने के बावजूद भी आईटीआर फाइल करता है तो उसे विलम्ब शुल्क के तौर पर जुर्माना देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं इस मामले में कुछ लोगों को लेट फीस के तौर पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।
क्या सचमुच बढ़ने लगें है देश में टैक्स चोरी के मामले
अभी बीते दिनों एक कार्यक्रम दौरान देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि इस बार देश के 1 लाख टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो बड़ा सवाल है, कि क्या सच में देश में टैक्स चोरी के मामले बढ़ने लगे हैं? तो इसका जवाब हैं- हां, इनकम टैक्स समय पर भरना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय-समय पर लोगों को सूचित भी करता रहता है।
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