ITR Filling: सरकार ने टैक्स फाइलिंग की तारीख को 31 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया है। एसेसमेंट ईयर साल 2023-24 के लिए जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट नहीं होना उनके लिए आरटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वह अपने ड्यू आरटीआर को आखिरी तारीख से पहले भर दे। आरटीआर लेट बढ़ने पर लेट फीस या पेनल इंटरेस्ट भी देना पड़ता है।
ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत
बता दें कि जिनके आरटीआर की फाइलिंग के तहत अकाउंट का ऑडिट नहीं होता ऐसे लोगों के लिए रिटर्न फाइल भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। टैक्सपेयर्स को फर्म नंबर 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत है तो ऐसे लोगों के लिए आइटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 तय की गई है। इसके अलावा फर्म में पार्टनर के पति या पत्नी है जिनको फॉर्म नंबर 3CEB मैं ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत है तो उनके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 है।
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आइटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट
बता दें कि पति या पत्नी के ऊपर सेक्शन 5a लागू होता है तो ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय है। जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आइटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 तय है। इसके अलावा फर्म में पार्टनर जिनके अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए आइटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।
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