ITR (Income Tax Return): इस असेसमेंट वर्ष के लिए ITR (इनकम टैक्स रिटर्न्स) फ़ाइल करने की आज आखिरी तिथि है। यदि आप टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी आपकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR जरूर फ़ाइल करना चाहिए। इसके ढ़ेर सारे लाभ होते हैं। इससे हम अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चा, बीमा संबंधित खर्चा और लोन जैसे अमाउंट को दिखा कर टैक्स पर राहत पा सकते हैं।
डेडलाइन के बाद देना पड़ेगा जुर्माना
खबरों की माने तो यदि ITR तय समय यानी 31 जुलाई तक नहीं जमा हो पाया तो टैक्सपेयर को जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि आपकी आय 5 लाख तक है और आप ITR फ़ाइल करना भूल जाते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक फ़ाइल करने की अनुमति होगी, पर इसके लिए आपको 1000रुपये की जुर्माना राशि भी देनी होगी। वहीं यदि आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है और आप ITR फ़ाइल करने से चूक जाते हैं तो आपको 5000 रुपये की जुर्माना राशि के साथ 31 दिसंबर तक ITR फ़ाइल करने की अनुमति होगी।
डेट आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है सरकार
ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि लोकसभा में इससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सरकार ने अभी तक इसे आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार का रुख स्पष्ट है और इस वर्ष ITR फ़ाइल करने के लिए डेट बढ़ाने के आसार भी कम दिख रहे हैं।
गैर कानूनी है टैक्स ना भरना
ITR फ़ाइल करने की प्रक्रिया का पालन सभी को करने चाहिए। अगर आप टैक्स स्लैब के दायरे में नही आते हैं तो भी आपको ITR फ़ाइल कर देना चाहिए। और यदि आप टैक्स स्लैब के दायरे में आने के बावजूद ITR नहीं फ़ाइल कर रहे हैं तो इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी है। अगर किसी व्यक्ति को कानून की धारा 142(1)(i), 148 या153A के तहत नोटिस भेजा जाता है और वो इसके बावजूद ITR नहीं फ़ाइल करता है तो इसके लिए कानून में 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक कि सजा का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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