Link PAN With Aadhar: भारत सरकार ने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 30 जून, 2023 की डेट को तय किया था। यदि आपने उसके बाद भी अभी तक अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो ऐसे में अब आपका पैन कार्ड सामान्य रुप से एक्टिव नहीं है। जो भी लोग अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं उनके लिए पैन कार्ड का आधार के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पैन कार्ड की काफी सारे कामों में बहुत आवश्यकता पड़ती है। आधार से लिंक न होने की वजह से पैन कार्ड का होना या न होना अब एक ही बात है। ऐसे में अगर आप भी अपने पैन कार्ड को एक बार फिर से चालू या एक्टिव करने की सोच रहे हैं, तो इस खबर के आपको इसकी पूरी एक प्रकिया बताई जाएगी। जिसके जरिए आप अपने पैन कार्ड का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1000 रुपए का देना होगा जुर्माना
अपने पैन कार्ड को एक बार फिर से एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को 1000 रुपए की पेनल्टी फीस देनी पडेगी । जिसके बाद 30 दिनों के अंदर उनका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो गा। इस बात की जानकारी खुद 28 मार्च , 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के दी थी। पैन कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए यूजर्स को अपने आधार कार्ड की आवश्यकता भी पड़ेगी।
एक्टिवेट कराने की प्रक्रिया
यूजर्स को सबसे पहले Income Tax E-Filling की ऑफिशियल साइट पर जान होगा। इसके अलावा यहां पर दिए गए लिंक पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ भी क्लिक कर सकते हैं।
लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को लॉग-इन करना होगा।
उसके बाद Link Pan With Aadhar के ऑप्शन को चुनेंगे।
उसके बाद आपको अपनी सारी आवश्यक डिटेलेस को भरना है।
पूरा फॉर्म भरने के बाद आखरी में आपको अपनी पनेल्टी फीस का भुगतान करना होगा।
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