Lottery Ticket in India: लॉटरी (Lottery) का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर किसी की लॉटरी लग जाए तो वह फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। देश में लॉटरी खेलना गैर-कानूनी है, मगर ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि देश के कई राज्यों में लॉटरी वैध है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, लॉटरी अधिनियम 1998 की धारा 4 के तहत राज्य सरकार को कुछ शर्तों के साथ लॉटरी संचालित करने और इसे बढ़ावा देने की अनुमति देती है।
Lottery Ticket in India: इन राज्यों में लीगल है लॉटरी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि लॉटरी अधिनियम 1998 की धारा 4 के तहत 9 राज्यों द्वारा लॉटरी चलाई जा रही है। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और सिक्किम शामिल है।
लॉटरी को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश
सरकार ने लॉटरी अधिनियम 1998 के तहत लॉटरी नियम 2010 में बनाए हैं। साल 2011 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉटरी अधिनियम 1998 की धारा 10 के तहत निर्देश जारी करते हुए कहा था कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2018 में कहा कि सभी लॉटरी संचालित करने वाले राज्यों को निर्देश जारी करते हुए वे ऑनलाइन लॉटरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का परीक्षण और गुणवत्ता द्वारा प्रमाणित करें।
राज्य सरकारों के पास है ये अधिकार
वहीं, 2019 में लॉटरी कानून को लेकर कहा गया कि सभी लॉटरी चलाने वाले राज्यों को निर्देश जारी किए गए कि ऑनलाइन और पेपर लॉटरी की सुविधाओं का तालमेल लॉटरी अधिनियम 2010 के समान नहीं है। ऐसे में लॉटरी के पहले से आयोजन किए गए सभी आयोजनों को राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से रोक दें। केंद्र सरकार के मुताबिक, लॉटरी को संचालित करने, लाइसेंस देने और टैक्स लगाने के लिए कानूनी अधिकार राज्य सरकारों के पास है।