Monday, November 4, 2024
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Income Tax News: सावधान! आईटीआर भरते समय करदाता इन 10 गलतियों से बचे; जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म, आय के पांच प्रमुख, दर्जनों कटौतियां और छूट और कई आयकर (आईटी) नियमों के साथ, आईटी रिटर्न दाखिल करना एक औसत करदाता के लिए भारी पड़ सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आईटीआर दाखिल करते समय गलतियां हो जाती हैं। आईटीआर दाखिल करते समय इन बातों का रखे ध्यान।

गलत व्यक्तिगत जानकारी

आईटीआर भरते समय अपना नाम, पैन, ईमेल, आईडी और फोन नंबर जैसी जानकारी सही से भरे। किसी भी गलती के कारण आपके आईटीआर को संसाधित करने में देरी या समस्यांए हो सकती है।

आईटीआर फार्म का गलत चयन

आईटीआर दाखिल करते समय आईटीआर फार्म का प्रकार आपकी आय की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी समस्या से बचने के लिए आईटीआर फार्म का सही चयन करें।

गलत बैंक खाता विवरण

आईटीआर भरते समय ध्यान रहे कि आप किसी भी टैक्स रिफंड के लिए सही बैंक खाता विवरण प्रदान कर रहे हैं। बैंक खाता गलत होने के कारण रिफंड में देरी या गैर प्राप्ति हो सकती है।

टीडीएस की गलत जानकारी देना

अगर आप एक वेतनभोगी है तो आपको आयकर बेबसाइट से फार्म 26एएस डाउनलोड करना होगा और अपने नियोक्ता से फार्म-16 प्राप्त करना होगा। इन दोनों दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए कि सभी आय और टीडीएस विवरण आईटी विभाग के डाटाबेस में दर्ज है। और कोई गलती तो नही है।

सभी आय की जानकारी न देना

आईटीआर दाखिल करते समय वेतन, किराये की आय, ब्याज आय, पूंजीगत लाभ और व्यावासायिक आय सहित आय के सभी स्त्रोतों कि रिपोर्ट करना महत्तवपूर्ण है। ऐसा न करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

विदेशी संपत्तियों की घोषणा नही करना

करदाताओं को अपने सभी घरेलू और विदेशी बैंक खातों का खुलासा करना होगा। ऐसा न करना आयकर नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा आईटीआर भरते समय साल के दौरान बंद किए बैंक खातों की भी जानकारी देना अनिवार्य है।

समय पर आईटीआर दाखिल नही करना

जुर्माना और ब्याज से बचने के लिए आईटीआर को समय से दाखिल करना जरूरी है। अगर आप समय पर आईटीआर दाखिल नही करते है तो अवैतनिक कर देनदारी के तहत 1 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज लगता सकता है।

छूट लेने के लिए इनकम छुपाना

पहले के आईटीआर में दिए गए सिंगल कॉलम में आपको टैक्स में मिले छूट की आय का ब्यौरा देना होता था। लेकिन अब नए फार्म में कई कॉलम है जहां डिवडेंड, लॉन्ग टर्म, कैपिटल पर मिलने वाली छूट का ब्यौरा विशेष रूप से देना होता। ऐसे में कोई भी इनकम छुपाने की गलती न करें।

गलत असेसमेंट ईयर का चयन

असेसमेंट ईयर वित्तीय वर्ष के बाद का साल होता है। ऐसे में जब टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो वित्त वर्ष के बाद का साल असेसमेंट ईयर में चयन करना चाहिए। उदाहरण मौजूदा टैक्स फाइलिंग के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनना चाहिए।

18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कमाई की जानकारी न देना

यदि आपका कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और कमाने वाला सदस्य है या फिर उसके नाम पर निवेश है। तो अर्जित आय को माता पिता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही आईटीआर भरते समय इसकी जानकारी देना अनिवार्य है।

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