Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को करेंगी अंतरिम बजट पेश, हो सकता है टैक्स स्लैब में बदलाव; जानें पूरी खबर

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। जिसके कुछ समय बाद टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 को नया बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकते है। हालांकि अगले साल चुनाव होने है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पूर्ण बजट सरकार गठित होंने के बाद पेश होगा। वहीं नतीजे आने के 2 महीने बाद सरकार नया बिल पेश कर सकती हैं।

कैसा होगा इस बार का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार 6वा बजट पेश करेंगी। यह बिल 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा। क्योकि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने है। इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार किसी शानदार घोषणा की उम्मीद नही की जानी चाहिए। गौरतलब है कि चुनावी वर्ष में पूरा बजट पेश नही किया जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 फरवरी का बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउट है। जिसके तहत यह बिल चुनाव से पहले खर्चे के लिए किया जाएगा।

चलिए आपको बताते है नए टैक्स स्लैब के बारे में

3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नही है।
अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा (धारा 87ए के तहत टैक्स में छूट) ।
अगर आपकी आय 6 लाख से 9 लाख के बीच है तो आपको 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
अगर आपकी आय 9 से 12 लाख के बीच है तो आपको 15 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
अगर आपकी आय 12 से 15 लाख के बीच है तो आपको 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा
अगर आपकी आय 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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