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क्या है Marriage Incentive Reward Scheme? यूपी सरकार देती है दिव्यांगजनों को विवाह करने पर इतने रूपये की धनराशि; जानें पूरी डिटेल

Marriage Incentive Reward Scheme: यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना जिसके तहत दिव्यांगों को उनके शादी के वक्त धनराशि दी जाती है।

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Marriage Incentive Reward Scheme
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Marriage Incentive Reward Scheme: राज्य सरकार द्वारा महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है ताकि उन लोगों को लाभ मिल सकें। इसी बीच यूपी सरकार दिव्यांगों को शादी करने पर Marriage Incentive Reward Scheme के तहत एक तय धनराशि प्रदान करती है। गौरतलब है कि इस योजना के मुख्य मकसद दिव्यांगों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए आपको बताते है योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारी

क्या है Marriage Incentive Reward Scheme?

Marriage Incentive Reward Scheme के तहत यह एक राज्य प्रायोजित योजना है और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई, जिसमें दिव्यांगजनों को विवाह करने पर पुरस्कार दिया जाता है। विवाह राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए और एक या दोनों अलग-अलग दिव्यांग व्यक्ति होने चाहिए।

इस योजना के फायदें

इस योजना के तहत अगर कोई विकलांग युवक है और उसकी शादी है तो सरकार द्वारा उसे 15000 दिए जाते है। वहीं विकलांग लड़की को 20000 दिए जाते है। युवक और युवती दोनों के विकलांग होने की स्थिति में 35000 रूपये प्रदान किया जाता है।

योजना के लिए योग्ता

  • न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र।
  • दम्पति कम से कम पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश या उसके अधिवास का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • दम्पति के किसी भी सदस्य को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है।
  • दम्पति में लड़की की उम्र विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दंपत्ति में से कोई भी आयकरदाता नहीं है। विवाह पंजीकृत हो चुका है।

कैसे करें आवेदन

Marriage Incentive Reward Scheme के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। साथ ही आवेदन पत्र में अपनी सभी जानकारी दर्ज करें। दंपत्ति की विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत, पति पत्नी का नाम, जोड़े का वर्तमान पता, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 15 दिन के अंदर अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। सभी जांच पूरी होने के बाद कपल इस योजना का लाभ ले सकते है।

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