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National Pension Scheme: छोटी सी गलती से बंद हो गया NPS, इन स्टेप्स को फॉलो कर फिर से चालू करें खाता

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National Pension Scheme
National Pension Scheme

National Pension Scheme: आजकल काफी लोग रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बनाते हैं। अगर आप रिटायरमेंट फंड को एक योजना के तहत आगे बढ़ाएंगे तो आपको भविष्य में आर्थिक परेशानी नहीं होगी।

वैसे तो निवेश के लिए कई तरही स्कीम मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि एनपीएस में दो तरह से निवेश किया जा सकता है।

National Pension Scheme की डिटेल

टियर-1 में रिटायरमेंट खाता होता है और टियर-2 में वॉलेंटरी अकाउंट होता है। यहां पर आपको बता दें कि आप 60 साल होने के बाद निवेश का 60 फीसदी हिस्सा एकसाथ ले सकते हैं। वहीं, बाकी का 40 फीसदी निवेश एन्युटी के तौर पर उपयोग किया जाता है।

NPS में मिलता है डबल फायदा

एनपीएस के साथ आप एक अच्छा फंड और पेंशन दोनों का इंतजाम कर सकते हैं। डबल फायदे वाले इस स्कीम में एक छोटी सी गलती से आपका खाता फ्रीज हो सकता है। हालांकि, आप इस खाते को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। नीचे जानिए कैसे फ्रीज अकाउंट को फिर से एक्टिव करें।

National Pension Scheme खाता क्यों होता है फ्रीज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस की सदस्यता के लिए टियर-1 में खाता खोलना जरूरी है। वहीं, अगर मेंबर चाहे तो टियर-2 में भी अकाउंट खोल सकता है। इसके बाद टियर-1 में वार्षिक आधार पर कम से कम 500 रुपये और टियर-2 में सालाना आधार पर 250 रुपये जमा करने जरूरी होते हैं। इसमें अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। अगर आपने किसी भी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं की तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा या फिर इनएक्टिव हो जाएगा।

इस तरह से फिर से एक्टिव करें NPS अकाउंट

  • एनपीएस के फ्रीज हो चुके खाते को एक्टिव करने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म जहां से आपका एनपीएस खाते चल रहा है, वहां से मिल जाएगा। साथ ही पोस्ट ऑफिस से भी इसे ले सकते हैं।
  • आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करना होगा। https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf
  • फॉर्म के साथ सदस्य को PRAN कार्ड की कॉपी लगानी होती है। साथ ही खाते में सालाना जमा करने वाली राशि को भी जमा करना होगा। इसके अलावा 100 रुपये जुर्माना भी देना होगा।
  • फॉर्म जमा होने के बाद ऐप्लिकेशन को वेरिफाई किया जाएगा। प्रोसेस पूरा होने के बाद PRAN नंबर को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है।

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