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National Pension System: बड़ी खबर! NPS निकासी नियम में हुआ बड़ा बदलाव, इतने तारीख से लागू होगा नया नियम; जानें डिटेल

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National Pension System
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

National Pension System: पेंशन फंड नियामक और विकास प्रधिकरण(PFRDA) ने नेंशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत विड्रॉल के नए नियम पेश किए है जो 1 फरवरी 2023 से लागू होगी। नए नियम के अनुसार ग्राहकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में पच्चीस प्रतिशत से अधिक योगदान निकालने की अनुमति नही है।

NPS में इन उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति

● अगर ग्राहक बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए खर्च करना चाहते है तो अमाउंट निकाल सकते है।

● बच्चों की शादी के लिए भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है।

● घर खरीदनें, होम लोन रिपेमेंट और अन्य के लिए भी अमाउंट निकाल सकते है।

● गंभीर बिमारी, इलाज और मेडिकल संबंधी अन्य खर्च के लिए भी यह अमाउंट निकाला जा सकता है।

● आपको बता दें कि किसी भी इमरजेंसी के लिए 25 प्रतिशत अमाउंट निकाल सकते है।

● किसी भी तरह का कारोबार शुरू करने के लिए या फिर कोई स्टार्टअप के लिए भी अमाउंट निकाल सकते है।

● कौशल विकास के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस खाते से विड्राल की परमिशन मिलती है।

एनपीएस विड्राल के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी


● एनपीएस ग्राहक को शामिल होने की तारीख से कम से कम तीन साल तक एनपीएस का सदस्य होना चाहिए।

● आंशिक निकासी राशि ग्राहक के व्यक्तिगत पेंशन खाते में कुल योगदान के एक-चौथाई से अधिक नही होनी चाहिए।

● एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम केवल तीन बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है।

NPS कैसे निकाल सकते है पैसे

एनपीएस खाते से निकासी के लिए खाताधारकों को सबसे पहले पैसे विड्राल रिक्वेस्ट ड़ालना होगा। इसके साथ ही आपके पैसे निकालने के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद CRA( Central Record keeping Agency) आपके एनपीएस विड्रॉल को प्रोसेस करेगा। इसके बाद आपके बैंक खातों में कुछ दिनों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे

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