Old Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है।
पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प
इस बात की जानकारी बीते शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश के जरिए दी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा।
31 अगस्त तक चुन सकते हैं विकल्प
इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया था। ऐसे में कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (अब 2001) के तहत पुरानी पेंशन के लिए पात्र हैं। इसी के साथ कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों और ऐसे अन्य केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा है जो 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे।
एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि, कर्मचारी पुरानी पेंशन के विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं लेकिन यदि पात्र अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा। इस आदेश में कहा गया कि, एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
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