PAN- Aadhaar Linking: पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्द कराने नहीं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
इनकम टैक्स एडवाइजरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई एक एडवाइजरी में कहा गया कि, अब इसमें देर ना करें फटाफट आज ही अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। 31 मार्च 2023 के बाद जो पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है वह 1 अप्रैल से इनॉपरेटिव हो जाएंगे। यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप कई तरह के लाभों फायदा नहीं उठा पाएंगे।
आसानी से हो जाएंगे ये बड़े काम
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के कई फायदे हैं। ऐसा इसलिए जा रहा जा रहा है क्योंकि, यह दोनों ही आपके बैंक खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड को इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पैन को आधार से लिंक कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि, इनकम टैक्स विभाग को ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल मिल जाता है।
फ्रॉड की समस्या से मिलेगा छुटकारा
इसी के साथ जब तक आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता तब तक आपको आइटीआर फाइलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बाद ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सकता है। इसी के साथ इन दोनों को लिंक करने से फ्रॉड की समस्या को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं।
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इस तरह करें अपने पैन को आधार से लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आप SMS. और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकते है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 567678 या 56161 पर SMS. भेजकर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसी के साथ इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।