Monday, November 18, 2024
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Passport News: केंद्र सरकार पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर नियमों में कर सकती है बदलाव! जानें आवेदक को कैसे होगा फायदा

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Passport News: पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि इसका उपयोग सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बिना पासपोर्ट के विदेश की यात्रा करना असंभव है। हालांकि मोदी सरकार पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए प्रक्रिया को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम क दौरान पासपोर्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी दी है। गौरतलब है कि अगर कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते है तो पुलिस वेरिफिकेशन में 14 दिन का समय लग जाता है। वहीं अब मोदी सरकार इसे कम करने की योजना बना रही है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि “विदेश मंत्रालय पासपोर्ट आवेदकों के पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए विदेश मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा मंत्रालय ने लोगों की सुविधा के लिए 440 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए हैं। यह देश भर में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों, 533 पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्रों और 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्त है। मंत्रालय ने विदेशों में 187 भारतीय मिशनों में पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को भी एकीकृत किया है”।

पुलिस वेरिफिकेशन जल्द किया जाएगा पूरा

गौरतलब है कि अभी पुलिस वेरिफिकेशन में करीब 14 दिन का समय लगता है। जिससे आवेदकों को काफी इंतजार करना पड़ता है। इसी को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि एमपासपोर्ट पुलिस ऐप” जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सरल बनाता है, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9000 पुलिस स्टेशनों में लॉन्च किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “कागज रहित दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए पासपोर्ट सेवा प्रणाली को डिजिलॉकर प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। गौरतलब है कि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन एक अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी कारण से पुलिस वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है या फिर पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाई जाती है तो आवेदक का पासपोर्ट नहीं बन सकता है या आवेदन कैंसिल हो सकता है।

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