Passport News: देश में पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट नागरिकों के लिए एक अहम दस्तावेज होता है। ऐसे में अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको एक मिनट देकर इस खबर पर नजर डालनी चाहिए। पासपोर्ट आवेदन के समय लोग अक्सर कई तरह की गलतियां करते हैं। ऐसे में लोगों को बाद में पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर पासपोर्ट आवेदन रुक जाता है।
इतने दिनों में घर आ जाता है पासपोर्ट
एक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरुप ने बताते हैं भारत के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आवेदक ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं हैं तो पासपोर्ट 21 दिन के अंदर बनकर घर पर आ जाएगा। ऐसे में आपको इन 5 गलतियों को करने से बचना है।
एड्रेस भरने में न करें गलती
पासपोर्ट फॉर्म में एड्रेस के दो कॉलम होते हैं। एक वर्तमान एड्रेस और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। ऐसे में जिन आवेदकों का अपना घर होता है, वे एड्रेस वाले दोनों कॉलम में एक ही एड्रेस डालेंगे। मगर जो लोग रेंट पर रहते हैं या काम की वजह से किसी दूसरे शहर में रहते है। वे वर्तमान एड्रेस में परमानेंट एड्रेस भर देते हैं। इसके बाद परेशानी शुरू हो जाती है, जब वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। आपको बता दें कि पासपोर्ट वर्तमान एड्रेस पर ही बनता है।
परमानेंट एड्रेस का रखें ध्यान
वहीं, पासपोर्ट फॉर्म में परमानेंट एड्रेस के तौर पर अधिकतर रेंट पर रहने वाले लोग वर्तमान एड्रेस डालते हैं। लोगों का मानना होता है कि उनके परमानेंट एड्रेस पर पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। वहीं, जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो एड्रेस गलत पाया है। ऐसे में पासपोर्ट का आवेदन अटक जाता है। बताया गया है कि अधिकतर आवेदन गलत एड्रेस की वजह से अटक जाते हैं।
एक्सपायर होने के बाद न करें ये काम
पासपोर्ट एक्सपायर होने या पहले आवेदन करने के बाद भी आवेदक इस बात को छुपाते हैं। अधिकतर लोग नई कैटेगरी के तहत पासपोर्ट का आवेदन कर देते हैं, मगर ये गलती बायोमेट्रिक मशीन की पकड़ में आ जाती है। इसके बाद आवेदन को पेंडिंग फाइल में डाल दिया जाता है। ऐसे में आवेदक को एक बार फिर से पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
इस बात का रखें खास ध्यान
पासपोर्ट फॉर्म में आवेदन करते वक्त चार विकल्प मिलते है। इसमें सिंगल, विवाहित, तलाकशुदा और विभाजन यानी शादी के बाद अलग-अलग रह रहे ऑप्शन दिए गए होते हैं। ऐसे में आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके आवेदन करना होता है। मगर देखा गया है कि तलाक होने और शादी के बाद अलग-अलग रह रहे आवेदक भी अपने आपको सिंगल की श्रेणी में रख देते हैं। ऐसे में पुलिस वेरिफिकेशन में ये मामला पकड़ा जाता है। इस वजह पासपोर्ट आवेदन अटक जाता है।
सभी प्रमाण-पत्रों को करें सबमिट
पासपोर्ट का आवेदन करते हुए जन्मतिथि के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट और मांगे गए अन्य सभी प्रमाण-पत्रों को जमा करना चाहिए। साथ ही मांगे गए सभी प्रमाण-पत्रों की पीडीएफ भी जरूर अपलोड करें।
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