PM Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के लोगों को सस्ती दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
PM Suraksha Bima Yojana के फायदे
आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवरेज – पीएम सुरक्षा बीमा योजना का प्राथमिक लाभ आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए इसका कवरेज है। किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जाता है। दोनों आंखों या अंगों की हानि सहित पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए, बीमाधारक को 2 लाख रूपये भी मिलते हैं। आंशिक विकलांगता के मामलों में, जैसे एक आंख या एक अंग की हानि, भुगतान 1 लाख रूपये है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्ता
यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नामांकन आम तौर पर उन बैंकों के माध्यम से किया जाता है जहां बचत खाता होता है, क्योंकि प्रीमियम खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटा जाता है।
कैसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पीएमएसबीवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकांश बैंकों में वार्षिक नवीनीकरण अवधि के दौरान या विशिष्ट नामांकन अभियान के माध्यम से पीएमएसबीवाई में नामांकन के प्रावधान हैं। इस प्रक्रिया में एक सरल आवेदन पत्र भरना और आवेदक के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान करना शामिल है।
कितना करना होगा भुगतान
आपको बता दें कि हर साल पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 20 रूपये जमा करना होता है। आवेदक के बचत खाते से स्वचालित रूप से डेबिट किया जाता है। यानि एक तय तारीख पर आवेदक के बैंक अकाउंट से अपने आप पैसा कट जाता है।