Home बिज़नेस PPF Death Claim Rules: पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति...

PPF Death Claim Rules: पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को मिलता है पैसा, जानें कैसे करें क्लेम

0
Public Provident fund
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

PPF Death Claim Rules: पीपीएफ में निवेश करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। पीपीएफ में पैसे जमा करके बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। पीपीएफ की अवधि 15 साल की होती है। यानि 15 साल बाद आप अपना पैसा वापस निकाल सकते है। लेकिन क्या आप जानते है कि अगर पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु उससे पहले हो जाती है तो पैसा निकालने के लिए नॉमिनी को 15 साल पूरा होने का इंतजार नही करना पड़ता है। चलिए आपको बताते है कि पूरा प्रोसेस।

PPF Death Claim Rules: नॉमिनी को करने होते है यह काम

अगर डेथ क्लेम 5 लाख रूपये से कम का है तो क्लेम फार्म भरकर और मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर खाते से पैसा निकाल सकते है। वहीं अगर डेथ क्लेम 5 लाख से अधिक रूपये का है तो नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा कानूनी प्रूफ भी देने होंगे। आपको बता दें कि पैसा निकालने के लिए नॉमिनी को फार्म-G भरना होता है। फार्म-G को बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस फार्म में खाता नंबर, नॉमिनी डिटेल, आदि जानकारी भरनी होती है।

PPF Death Claim Rules: इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

इस फॉर्म (PPF Death Claim Form) को भरने के दौरान पीपीएफ अकाउंट नंबर, नॉमिनी डिटेल मोबाइल नंबर आदि के साथ ही कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. पीपीएफ (Public provident fund) डेथ क्लेम करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस प्रकार हैं।

●नॉमिनी के द्वारा भरा गया डेथ क्लेम फॉर्म।

●पीपीएफ अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट।

●अकाउंट होल्डर का पासबुक।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं। 

Exit mobile version