Wednesday, December 18, 2024
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ध्यान दें! 1 अक्टूबर 2024 से बदल जाएंगे Public Provident Fund से जुड़े यह महत्वपूर्ण नियम; वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

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Public Provident Fund: अगर आपका भी खाता पीपीएफ में है और आप उसमे हर महीने में एक तय राशि निवेश करते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में नाबालिगों के नाम पर बने सार्वजनिक भविष्य निधि खातों, एकाधिक पीपीएफ खातों और डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) योजनाओं के तहत एनआरआई द्वारा Public Provident Fund खातों के विस्तार के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।

1 अक्टूबर 2024 से पीपीएफ से जुड़े नए नियम होंगे लागू

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि “1 अक्टूबर 2024 से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes New Rules 2024) के लिए नए नियम जारी हो जाएंगे। यह नियम अनियमित अकाउंट से लेकर रेगुलर अकाउंट होल्डर्स के लिए भी हैं”। विभाग ने इसके लिए नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए है।

Public Provident Fund में होंगे यह महत्वपूर्ण बदलाव

●नए नियम के मुताबिक अगर किसी नाबालिग का Public Provident Fund खाता खुला है तो उसे 18 साल तक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के तहत की ब्याज दिया जाएगा। जैसे ही नाबालिग की उम्र 18 साल से अधिक हो जाती है यानि वह बालिग हो जाता है तो उसे पीपीएफ द्वारा जारी ब्याज दर का फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी कैलकुलेशन भी नाबालिग के 18वें जन्मदिन से होगी।

●वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो नए नियम के तहत सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा। दो से ज्यादा अकाउंट ओपन की तारीख से 0 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

एनआरआई व्यक्ति के पास पीपीएफ खाता होने पर 30 सितंबर तक POSA ब्याज दर मिलेगा। इसके बाद अक्टूबर से ब्याज दर 0 फीसदी होगी।

गौरतलब है कि अगर आपका भी Public Provident Fund खाता है तो ऊपर दिए गई जानकारी के तहत 1 अक्टूबर 2024 से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

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