Raghav Chadha: बीते दिन यानि 7 अगस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LTCG के नियमों में संशोधन किया है। गौरतलब है कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किया गया था जिसमे LTCG इंडेक्सेशन के लाभों को हटा दिया था जिसके बाद कई वर्गों ने इसका विरोध किया था। हालांकि 7 अगस्त सरकार ने इस बिल में संशोधन किया है। इसी बीच आप के राज्यसभा सांसद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
Raghav Chadha ने क्या कहा?
राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “संसद में मैंने Indexation हटाने के नुक़सान बताये थे। मेरे भाषण को सुनने के बाद शायद वित्त मंत्री जी ने संज्ञान लिया और और उन्होंने Indexation को partially restore किया जिसका मैं स्वागत करता हूँ।
लेकिन सिर्फ़ इतने से काम नहीं चलेगा, Indexation को fully restore किया जाना चाहिए”।
LTCG नियमों में किया गया संशोधन
सरकार ने कहा कि अब करदाता को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के 12.5 फीसदी और 20 फीसदी टैक्स रेट में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। वहीं करदाता ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में किसी एक का विकल्प चुन सकते है।
LTCG इंडेक्सेशन के फायदे
●टैक्स कैलकुलेशन में आसानी – संपत्ति मालिक अब कर गणना पद्धति चुन सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम टैक्स देना होगा।
●रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा- संशोधन से इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखने और कम टैक्स दर की पेशकश करके रियल एस्टेट बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
●लॉन्ग टर्म मालिकों के लिए राहत- संशोधन मूल बजट 2024 प्रस्ताव के पूर्वव्यापी प्रभाव के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है। हालांकि 23 जुलाई 2024 या उससे पहले खरीदी गई संपत्ति पर ही इसका लाभ लिया जा सकता है।