Rapido Bike Taxi: बोम्बे हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रैपिडो को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। बोम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में कंपनी की सभी सेवाओं को तत्काल रोकने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा और डिलीवरी सर्विस को गैरलाइसेंसी बताया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रैपिडो की सभी सेवाओं यानी बाइक टैक्सी, रिक्शा और डिलीवरी सर्विस को 20 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 20 जनवरी को होगी।
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जानें क्या है पूरा मामला?
16 मार्च 2022 में रैपिडो ने पुणे RTO से लाइसेंस लेने के लिए अर्जी डाली थी। इस अर्जी को परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था और लोगों से अपील की थी कि रैपिडो का ऐप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल न करें। तब रैपिडो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था। जिसके बाद 29 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से एक बार फिर विचार करने को कहा था। परिवहन विभाग ने इसे 21 दिसम्बर 2022 को आरटीओ की बैठक में खारिज कर दिया था। इस मीटिंग के दौरान कहा गया था कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई नियम नहीं है जिसके कारण इसे खारिज किया गया है।
बाइक टैक्सी को लेकर बनाई गई स्वतंत्र समिति
इसके दोबारा खारिज होने के बाद रैपिडो ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रैपिडो ने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दर्ज की। इस मामले की सुनवाई आज यानी शुक्रवार को हुई। इस सुनवाई में राज्य सरकार को भी शामिल किया गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने ‘बाइक टैक्सी’ को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। जल्द ही यह समिति इस मामले को लेकर रिपोर्ट देगी। तब तक के लिए रैपिडो की सेवाओं को बंद कर दिया गया है।
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