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RBI Cancelled Bank License: आरबीआई ने इस बैंक का रद्द किया बैंकिंग लाइसेंस, ग्राहकों को मिलेगी उनकी जमापूंजी!

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RBI Cancelled Bank License

RBI Cancelled Bank License: भारत के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि कि आरबीआई अक्सर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने पर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करता है। ऐसे में आरबीआई ने एक को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद ये गैर-बैकिंग संस्थान के तौर पर अभी भी काम कर सकता है। इसे अब नॉन बैकिंग फाइसेंस कंपनी के तौर पर जाना जाएगा।

कब से लागू हुआ फैसला

आरबीआई ने कहा कि केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को 24 अप्रैल 2023 से ही रद्द कर दिया है। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, बैकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

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ग्राहकों के पैसों का क्या होगा

अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया तो ग्राहकों के पैसों का क्या होगा तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, हर बैंक कस्टमर को (डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC) 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा दिया जाता है। ऐसे में जिन ग्राहकों के पैसे 5 लाख से कम हैं, उन्हें खाते में मौजूद पूरी रकम वापिस कर दी जाएगी। वहीं, जिनके खाते में 5 लाख से अधिक रकम है, उन्हें सिर्फ 5 लाख तक की राशि ही वापिस दी जाएगी।

4 बैंकों पर 44 लाख का जुर्माना

आरबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि बैंक एक सरकार की अधिकृत संस्था है और ये जनता को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाती है। वहीं, गैर बैकिंग संस्था लोगों को ऐसी सेवाएं प्रदान करती है, जो गैर बैंकिंग संस्था के अंदर आता है। मालूम हो कि इससे पहले बीते दिन आरबीआई ने देश के 4 बैंको पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया था। 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया था।

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