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Rule Change From July 2023: क्रेडिट कार्ड से लेकर गैस के दामों में होने जा रहे खास बदलाव, बिगड़ेगा आपका बजट

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Rule Change From July 2023
Rule Change From July 2023

Rule Change From July 2023: कुछ ही दिनों बाद जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। अकाउंट्स के मुताबिक जुलाई का महीने साल का सबसे खास महीना होता है। जुलाई के महीने में केंद्र सरकार की तरफ से की सारे अहम फैसले लिए जानें है, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता की जेब पर देखने को मिलेगा। इस महीने में इनकम टैक्स भरने , रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस , क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ता को काफी असर देखने को मिलेगें। इस खबर के माध्यम से आपको यह जाननें को मिलेगा कि, इस आने वाली जुलाई के महीने में किन-किन खास चीजों में बदलाव किए जा रहे हैं।

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इन खास चीजों में होंगे अहम बदलाव

CNG और PNG के रेट में होंगे बदलाव

आने वाली इस जुलाई में के महीने में हर बार की तरह इस बार भी इन गैसों के दाम में बदलाव देखने को मिलेंगे। कई भारतीय कंपनियां महीने की पहली तारीख को को अपने नए रेट जारी करती हैं।  

किचन में इस्तेमाल हो रहे सिलैंडर के दामों में होगा बदलाव

 देश में तेल की कंपनियो के द्वारा हर बार गैस सिलेंडरों में परिवर्तन किए जाते हैं। पिछले दो महीनों से घरों में एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वाले सिलैंडरों की कीमत में किसी भी प्रकार के चेंज नहीं हुए थे। जिस कारण आने वाली जुलाई में इनके रेट्स में  गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी और कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों के दामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल थी। जिसके चलते इस बार भी इनके दामों में बदलाव होने की संभावना है।

ITR फाइल करने की लास्ट डेट

जो भी व्यक्ति हर साल अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो वह इस बात से वाकिफ होंगे, कि आने वाली इस जुलाई को आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। यदि आपने तय की गई डेट से पहले अपनी आईटीआर फिल नहीं की, तो आपको काफी परेशानी भी हो जाती है।

विदेशों में क्रेडिट कार्ड यूज करने पर बढ़ा टीसीएस

इस साल 1 जुलाई 2023 से बाहर के देशों में क्रेडिट कार्ड का उपयग करने पर टीसीएस का नियम लागू किया गया है। टीसीएस यानि टेक्स कलेक्टेड एट द सोर्स Tax Collected st the Source के नाम से जाना जात है। इसके जरिए विदेशों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को टीसीएस देना अनिवार्य है। अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कस्टमर्स को अलग-अलग फीसदी टैक्स देना होगा। यदि विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लिया जा रहा है , तो उसमें केवल 0.25 प्रतिशत की देहराशि के साथ टीसीएस लगेगा । इसके अलावा ग्राहक क्रेडिट कार्ड के मदद से 7 लाख से अधिक का सामान खरीदता है, तो उसे टीसीएस के तौर पर 20 प्रतिशत की देहराशि वसूली जाएगी।  

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