Rules Changes from 1st October 2023: हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है। जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। आज यानी की 1 अक्टूबर को भी कई वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया है। इन नियमों से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर म्युचुअल फंड की एसआईपी में भी प्रभावित हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि 1 अक्टूबर को किन नियमों में बदलाव किया गया है।
विदेश घूमने वालों के लिए बदली टैक्स व्यवस्था
आप विदेश घूमने के शौकीन है या फिर आप विदेश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह बड़ा अलर्ट है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 अक्टूबर से आपको अपनी जेब विदेश यात्रा के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। यदि आप 7 लाख से ऊपर का टूर पैकेज लेते हैं तो आपको 20% टीसीएस देना होगा। बता दें की पढ़ाई और मेडिकल पर किए जाने वाले खर्च इस टैक्स से बाहर हैं।
बंद हो सकती है छोटी बचत योजनाएं!
जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बदले हुए नियमों के अनुसार पीपीएफ, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है। बता दें कि अकाउंट से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है। तो आपका अकाउंट डॉक्यूमेंट देने तक सस्पेंड किया जा सकता है।
महंगी हो सकती है CNG-PNG गैस
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने अक्टूबर महीने में नेचुरल गैसेस के प्राइस बढ़कर 9.20 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है। जो सितंबर में 8.60 प्रति डॉलर एमएमबीटीयू था, गैसेस का यह प्राइस 31 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा।
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