Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपका भी खाता पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना में है तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि इसके लिए एक नया नियम लागू हो गया है। इन खातों में 31 मार्च तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर अकाउंटहोल्डर ऐसा नही करते है तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए अकाउंटहोल्डर को जुर्माना का भुगतान करना होगा।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)
आपको बता दें कि पीपीएफ खाताधारकों के लिए मिनिमम 500 रूपये जमा करना होगा। एक वित्तीय वर्ष में 500 रूपये जमा करना अनिवार्य है। अगर खाता में पर्याप्त बैलेंस नही है तो खाता बंद किया जा सकता है। पीपीएफ में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 तक है। अगर 31 मार्च तक 500 रूपये की राशि जमा नही की गई तो अकाउंट को दुबारा चालू करने के लिए जुर्माना 50 रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देना होगा। मान लिजिए कि आपका पीपीएफ अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है तो आपको 100 रूपये का जुर्माना देना होगा अकाउंट को दुबारा चालू करने के लिए। साथ ही खाताधारक को अन्य कई लाभ नही मिलेंगे। इनएक्टिव खाते पर कोई लोन भी नही मिलेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम बैंलेस 250 रूपये है। साथ ही इस योजना में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 तक है। एक वित्तीय वर्ष में 250 रूपये जमा करना अनिवार्य है। अगर खाताधारक 31 मार्च तक न्यूनतम बैंलेस जमा नही करते तो उनका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। गौरतलब है कि खाते को दुबारा चालू करने के लिए प्रतिवर्ष 50 रूपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज देती है।
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