Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसमे माता- पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसा निवेश कर सकते है। बता दें कि सरकार की तरफ से इस योजना पर 8.2 प्रतिशत का ब्याज दर दिया जा रहा है। अगर बेटी की उम्र 10 साल तक है तो माता-पिता इस स्कीम ने निवेश कर सकते है। गौरतलब है कि इस स्कीम में 15 साल तक निवेश करना होता है और यह स्कीम 21 साल बाद मैच्योर होती है। चलिए आपको बताते है कि समय से पहले क्या आप इस स्कीम से पैसा निकाल सकते है?
क्या है प्री मैच्योर निकासी नियम?
मान लीजिए की आपने अपनी बेटी के नाम पर इस स्कीम में 5 सालों तक निवेश किया। लेकिन 5 साल बाद आपको लगता है कि आप इस स्कीम में आगे निवेश नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप 5 साल तक की निवेश की गई राशि नहीं निकालना चाहेंगे। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मैच्योर निकासी का कोई नियम नहीं है। हालांकि आप इस स्कीम से अंशिक रूप से पैसा तभी निकाल सकते है जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी।
क्या है आंशिक निकासी नियम?
बता दें कि इस योजना में आंशिक नियम तभी निकाला जा सकता है अगर आपकी बेटी ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर उसकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है। इस स्थिति में आप 50 प्रतिशत तक निकासी कर सकते है। वहीं पैसा एक साथ या किश्तों में भी लिया जा सकता है।
Sukanya Samriddhi Yojana का समय से पहले बंद होने का कारण
●अगर मैच्योरिटी से पहले किसी कारण से लड़की की मृत्यु हो जाती है तो यह योजना समय से पहले बंद हो जाती है। हालांकि माता -पिता को जमा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है, लेकिन उसके लिए लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
●यदि जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता है और अगर उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और पैसों की जरूरत होती है तो इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। अकाउंट बंद करने से पहले संबंधित बीमारी के दस्तावेज दिखाने अनिवार्य होते है।
जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता है। उसके माता -पिता की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में भी अकाउंट समय से पहले बंद कर दिया जाता है।