Friday, November 22, 2024
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Sahara में डूबे निवेशकों के पैसों को ये लिंक दिलाएगा वापस, इस तरह करें आवेदन

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Assembly Election Result 2024: महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का भविष्य अभी मतपेटिका में कैद है। ये मतपेटिका आगामी कल यानी 23 नवंबर को खुलेगी।

Sahara Refund Portal: सहारा में जिन निवेशकों का पैसा जमा पड़ा है उनके लिए सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुवात की है। जिसके जरिए जमाकर्ता को उनका पैसा वापस मिलेगा। बता दें कि केन्द्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने इसकी जानकारी थी कि सहारा में जिन निवेशकों ने भी अपने पैसे जमा किए हैं उन्हें घबराने की जरुरत नहीं। सरकार उनके लिए सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पैसे वापस करने की सुविधा दे रही है। इसके लिए अपको सहकारिता मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।


फिर सुचारू रुप से चलने लगी वेबसाइट


खबरों की माने तो सहकारिता मंत्रालय की यह वेबसाइट शुरु होने के थोड़ी देर बाद ही तकनीकी दिक्कतों के कारण लोड नहीं ले पा रही थी जिससे यूजर्स को इसे खोलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसको लेकर जानकारी मंत्रालय के उच्चाधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कदम उठाये जिसके बाद से फिर इसे चालू किया गया। केंन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि जिन निवेशकों ने भी सहारा में अपना पैसा निवेश किया है वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं । मंत्रालय के आधिकारिक वेरिफिकेशन के बाद से उनका पैसा वापस किया जाएगा।


कैसे करें आवेदन


आवेदन करने के लिए यूजर्स को सहकारिता मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां होम पेज पर उसे आवेदन करने का विकल्प मिल जाएगा। इस रिफंड पोर्टल कि जरिए चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों का आनलाइन पंजीकरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर जो भी निवेशक अपना पंजीकरण करेंगे उन्हें इस लिंक https://cooperation.gov.in पर भी जाना होगा, जहां आप अपने जरुरी डाक्टूमेंट्स व अन्य जरुरी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। जिसके बाद मंत्रालय वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पालन कर आगे की कार्यवाही करेगा।


क्या है रिफंड पॉलिसी


अब तक मिली जानकारी के अनुसार निवेश किए गए पैसे पाने के लिए जमाकर्ता के पास आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जमा किए गए रुपयों की रसीद को भी अपलोड करना होगा। इसके बाद संस्था इसे वेरिफाइ कर आगे की कार्यवाही करेगी।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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